Finance Bill Amendment: क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स के नियमों को और कड़ा करते हुए सरकार ने गुरुवार को 'अन्य' वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) के लाभ से किसी भी नुकसान को सेट-ऑफ नहीं करने की बात कही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंस बिल में संशोधन का यह प्रस्ताव गुरुवार को सदन में पेश किया. 

क्रिप्टो पर टैक्स नियमों में की सख्ती

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वित्त मंत्री सीतारमण शुक्रवार को फाइनेंस बिल से जुड़ा एक और प्रस्ताव सदन में पेश कर सकती हैं, जिसमें प्रस्ताव है कि क्रिप्टो एसेट और अन्य VDA की माइनिंग कॉस्ट या उनके ट्रांजैक्शन से होने वाले नुकसान के स्थान पर कोई टैक्स की कटौती या सेट-ऑफ उपलब्ध नहीं होगा. यह वित्त विधेयक, 2022 में प्रस्तावित 39 संशोधनों का हिस्सा है.

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फाइनेंस बिल में किया संशोधन का प्रस्ताव

लोकसभा में पेश किए गए फाइनेंस बिल,2022 में संशोधन के अनुसार, मिनिस्ट्री ने वर्चुअल डिजिटल एसेट में लाभ से होने वाले नुकसान की भरपाई से संबंधित खंड से 'अन्य' शब्द को हटाने का प्रस्ताव दिया है.

इसका मतलब यह होगा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) के ट्रांजैक्शन से होने वाले नुकसान को दूसरे VDA के ट्रांजैक्शन से होने वाली आय के खिलाफ सेट-ऑफ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

फाइनेंस बिल, 2022 के अनुसार, VDA एक कोड या संख्या या टोकन हो सकता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित, संग्रहीत या व्यापार किया जा सकता है. 

बजट में क्रिप्टो पर लगा टैक्स

वीडीए में प्रचलित क्रिप्टोकरेंसी और अपूरणीय टोकन (NFT) शामिल होंगे, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल की है. वित्त मंत्री ने 2022-23 के बजट में क्रिप्टो पर टैक्स लगाने के संबंध में स्पष्टता दी है.

1 अप्रैल, 2022 से क्रिप्टो से संबंधित ट्रांजैक्शन पर घुड़दौड़ या सट्टे की तरह 30 फीसदी टैक्स प्लस सेस और सरचार्ज भी लगाया जाएगा. साथ ही, वीडीए के हस्तांतरण से आय की गणना करते समय, किसी भी व्यय (अधिग्रहण की लागत के अलावा) या भत्ते के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी. 

इसके अलावा 1 जुलाई से एक वर्ष में 10,000 रुपये से अधिक की VDA के भुगतान और उपहारों के टैक्स और 1% TDS देय होगा. ऐसे लोगों जिनका TDS 50000 रुपये प्रति वर्ष हो आई-टी Act के तहत अपने खातों का ऑडिट कराना आवश्यक होगा.