What is Indirect Tax : Direct tax वह टैक्स होता है जो सरकार वसूलती है आपसे आपकी कमाई के ऊपर. यानी आपने कमाई की है तो आपको यह टैक्स देना है और अगर कमाई नहीं की है तो टैक्स नहीं देना है. आयकर डायरेक्ट टैक्स में ही आता है. आप कमाई करते हैं तभी तो इनकम टैक्स भरते हैं. लेकिन Indirect tax का कमाई से कोई लेना-देना नहीं है. आप कुछ कमाएं या न कमाएं लेकिन Tax देना ही पड़ेगा.

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अगर आपने कोई खरीदारी की तो आपकी जेब से कुछ पैसे निकलकर सरकार के खाते में चले जाते हैं. पहले कई तरह के टैक्‍स थे मसलन VAT, Excise duty और दूसरे तरह के टैक्‍स. लेकिन अब सरकार ने सबको खत्‍म करके कर दिया Indirect Tax को बना दिया है GST. 

What is Direct Tax : डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स के अलावा गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स आदि टैक्स भी शामिल होते हैं. अगर आप कमाई करते हैं तो इन टैक्सों का भुगतान करना होता है. कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स इस टैक्स के दायरे में आता है. जिस व्यक्ति या कंपनी ने कमाई की है उसे डायरेक्ट टैक्स देना ही होता है.

Direct Tax में ये टैक्स शामिल

- आय कर (Income Tax)

- कैपिटल गेनस टैक्स (Capital Gains Tax)

- सिक्योरिटीज ट्रांसक्शन टैक्स (Securities Transaction Tax)

- कॉर्पोरेट कर (Corporate Tax)

- गिफ्ट टैक्स (Gift Tax)

डायरेक्ट टैक्स देने वालों की संख्या

वर्ष 2018 में प्रत्यक्ष कर देने वालों की संख्या 4 करोड़ से बढ़कर 6.75 करोड़ हुई थी और अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या जहां पहले 70 लाख थी, जीएसटी लागू होने के 1 साल में ही बढ़कर 1.16 करोड़ पर पहुंच गई. यह आंकड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था.

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