Income taxpayers relief: सरकार ने इनकम टैक्‍स पेयर्स को एक और राहत दी है. वित्‍त मंत्रालय (Finance ministry) ने कहा है कि इनकम टैक्‍स सेटलमेंट कमिशन (ITSC) के स्तर पर अटके टैक्‍स मामलों के निपटान को लेकर इंटरिम सेटलमेंट बोर्ड के सामने 30 सितंबर तक अप्‍लाई कर सकेंगे. इसके लिए फाइनेंस एक्‍ट, 2021 के तहत इनकम टैक्‍स एक्‍ट, 1961 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है. 

1 फरवरी 2021 तक थी मंजूरी

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नियमों में हुए संसोधन के मुताबिक , इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि ITSC एक फरवरी, 2021 से काम करना बंद कर देगा. इसके अलावा, इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि सेटलमेंट के लिए एक फरवरी या उसके बाद कोई आवेदन दायर नहीं किया जा सकता है. 1 फरवरी को ही फाइनेंस एक्‍ट, 2021 को लोकसभा के समक्ष रखा गया था. सरकार ने 31 जनवरी, 2021 तक लंबित आवेदनों के निपटान को लेकर इंटरिम बोर्ड का गठन किया था. पेडिंग मामलों में टैक्‍सपेयर्स के पास यह ऑप्‍शन होता है कि वे तय समय के भीतर अपने आवेदन वापस ले सकते हैं और इसके बारे में असेसमेंट अफसर को जानकारी दे सके हैं. 

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कोर्ट तक गया मामला 

वित्‍त मंत्रालय के मुताबिक, इसके बाद, मंत्रालय को कई आवेदन मिलते थे कि 1 फरवरी की स्थिति के अनुसार कई टैक्‍सपेयर ITSC में मामलों के सेटलमेंट के लिए अपना आवेदन दाखिल करने के मामले में काफी आगे बढ़ चुके थे. इसके अलावा, कुछ टैक्‍सपेयर्स ने अलग-अलग हाई कोर्ट में अर्जी देकर अनुरोध किया है कि सेटलटमेंट के लिए उनके आवेदन स्वीकार किए जाएं.  कुछ मामलों में हाई कोट्र्स ने अंतरिम राहत दी है और एक फरवरी 2021 के बाद भी निपटान के आवेदनों को स्वीकार करने का निर्देश दिया है.

सरकार ने बदला नियम

वित्‍त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘31 जनवरी, 2021 की स्थिति के मुताबिक आवेदन देने के लिहाज से एलिजबल लेकिन फाइनेंस एक्‍ट, 2021 के तहत ITSC को समाप्त करने के चलते आवेदन नहीं दे सके टैक्‍सपेयर्स को राहत देने का फैसला किया जा रहा है. इसके तहत यह फैसला किया गया है कि सेटलमेंट आवेदन 30 सितंबर, 2021 तक इंटरमि बोर्ड में जमा किये जा सकते हैं.’’ इस संबंध में विधायी संशोधन नियत समय में लाए जाएंगे.