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10 वर्ष से कम आयु वाले धान बीज
पूसा बासमाती-1509 (2013), सबौर सुरभीत (2017), सबौर दीप (2017), सबौर अर्धजल (2017), सवर्णा श्रेया (2016), डीआआर-44 (2014), डीआआर-42 (2014) और पंत धन-24 (2014) के अलावा अन्य कई प्रभेद का प्रत्यक्षण कृषि विभाग किसानों से कराएगा.
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इस तरीके से करें धान की बुवाई
बिहार सरकार कृषि विभाग के मुताबिक, धान के लिए 23 और गेहूं के 27 जिले चयनित किए गए हैं. इसमें कम लागत में धान के बंपर उत्पादन के लिए श्री विधि, जीरो टिलेज के अलावा पैडी ट्रांसप्लांटर और तनाव रोधी बीज के उत्पादन के लिए कृषि विभाग किसानों को प्ररित करेगी.
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धान और गेहूं के लिए चयनित जिले
10 वर्ष से कम आयु वाले धान के बीच प्रत्यक्षण के लिए पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, खगड़िया, शेखपुरा, बेगूसराय, सारण, वैशाली, शिवहर और पश्चिम चंपारण है. वहीं गेहूं के लिए बक्सर, रोहतास, कैमूर, जहानाबाद, अरवल, नवादा, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, किशगंज और कटिहार जिलों का चयन किया गया है.
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10 वर्ष से कम आयु वाले गेहूं बीज
डीबीडब्ल्यू-107 (2014), एचडी-3086 (2014), सबौर समृद्धि (2017), सबौर श्रेष्ठ (2017), पीबीडब्ल्यू-725 (2016) और सबौर निर्जला (बीआरडब्ल्यू 3723) (2017) बीसे से अधिक गेहूं बीज प्रत्यक्ष को बढ़ावा देने के लिए किसानों को कृषि विभाग प्रेरित करेगा.
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रजिस्टर्ड किसानों को मिलेगा अनुदान
कृषि विभाग ने 10 वर्ष से कम आयु वाले प्रमाणित बीज प्रभेद पर 2,000 रुपये प्रति क्विटंल अधिकतम या लागत मूल्य का 50% दोनों में जो कम होगा अनुदान किसानों को मुहैया कराएगा. 10 वर्ष से अधिक आयु वाले बीज का प्रत्यक्षण करने पर प्रति क्विंटल 1,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है.