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शहद का बिजनेस और मधुमक्खी पालन करने वालों के लिए बड़ा मौका, सरकार करेगी मदद, 20 मई रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख

Honey Trading Center: सरकार एग्री बिजनेस से किसानों को जोड़कर इनकम बढ़ाने पर जोर दे रही है. इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई स्कीम भी लाई हैं. इसी क्रम में हरियाणा सरकार किसानों (Farmers) को एक बार फिर मौका दे रही है. राज्य सरकरा शहद व्यापार केंद्र (Honey Trading Center) पर दोबारा रजिस्ट्रेशन शुरू की है. इसमें मधुमक्खी पालन और शहद का बिजनेस करने वाले रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
Updated on: April 21, 2023, 03.31 PM IST
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यहां करें रजिस्ट्रेशन

हरियाणा बागवानी विभाग ने ट्वीट में कहा, शहद व्यापार केंद्र पर पंजीकरण शुरू. मधुमक्खी पालक और व्यापारी पंजीकरण करवाएं. पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 20.05.2023 और स्थान एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र रामनगर, (कुरुक्षेत्र) है. नियम व दिशानिर्देश के लिए वेबसाइट https://hortharyana.gov.in/en  पर  जाएं. (Image- Freepik)

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यहां करें संपर्क

अधिक जानकारी के लिए आप डॉ बिल्लू यावद 9996788004 और ईश्वर सिंह 9518821574 पर संपर्क कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी उद्यान विभाग के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा, नियम व दिशा-निर्देश डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट www.hortharyana.gov.in पर जाएं. वहीं 1800-180-2021 पर कॉल करें (टोल फ्री नंबर).

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हनी मिशन को बढ़ावा

‘हनी मिशन’ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान शुरू की गई थी. इसका उद्देश्य मधुमक्खी पालन गतिविधियों को बढ़ावा देना और किसानों, आदिवासियों और बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करना है. (Image- Freepik)

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नियम और दिशा-निर्देश

विक्रेता को HTC में कम से कम 2.5 मीट्रिक टन शहद लाना होगा. फूड ग्रेड बाल्टी में ही शहद लिया जाएगा. प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा ग्रेड वेरिफिकेशन किया जाएगा. विक्रेताओं का रजिस्ट्रेशन मधुक्रांति पोर्टल की एप्लीकेशन आईडी के आधार पर किया जाएगा. शहद की ट्रेसबिलिटी प्रदान करने के लिए QR कोड और शहद के लिए लॉट कोड बनाने में सक्षम होगा. प्रति मधुमक्खी पालक से 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज लिया जाएगा. निर्यातकों को रजिस्ट्रेशन पैन/आधार कार्ड के साथ 10 लाख रुपये और 5 लाख रुपये (छोटे पैकर्स के लिए) की बैंक गारंटी व सिक्योरिटी के साथ किया जाएगा. खरीदारों को उनकी बैंक गारंटी की सीमा से अधिक एक बार बिजनेस करने की मंजूरी नहीं होगी.