नए साल में लोगों के लिए ऑनलाइन फूड कंपनियों जैसे Zomato और Swiggy से खाना मंगाना महंगा होने वाला है, 1 जनवरी से ग्राहकों के खाना ऑर्डर करने पर ये कंपनियां GST लगाना शुरू करेंगी. भारत सरकार ने जौमेटो औऔर स्विगी जैसे खाना डिलिवर करने वाली ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स पर 5 फीसदी की GST लगाया है. अभी फिलहाल रेस्टोरेंट इस टैक्स को चुकाते हैं. मगर नए नियमों के बाद फूड डिलीवरी ऑपरेटर्स इस टैक्स को भरेंगे.

Zomato और Swiggy को चुकाना होगा 5% GST

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ऑनलाइन फूड डिलीवरी के मामले में Finance Ministry ने नए रूल्स बनाए हैं. इसे 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा. इसके तहत फूड डिलीवरी ECOs को अब रजिस्टर्ड और अन-रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट से खाना डिलीवर करने पर 5% GST देना होगा. इन ECOs को इसपर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) नहीं मिलेगा. बता दें मौजूदा वक्त पर Zomato और Swiggy जैसे प्लैटफॉर्म Tax Collectors at Source (TCS) की तरह रजिस्टर्ड हैं. ये GSTR-8 फाइल करके TCS कलेक्ट कर पाते हैं, मगर 1 जनवरी से ये बंद हो जाएगा.

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सरकार को होता है नुकसान

ऐसा कहा जा रहा है कि फूड टेक कंपनियां खाना डिलीवर करने के लिए रेस्टोरेंट का GST रजिस्ट्रेशन चेक नहीं करते, जिसकी वजह से सरकार को टैक्स का नुकसान हो रहा है. ECOs पर बनी सरकारी समिति के मुताबिक, यह नुकसान करीब 2,000 करोड़ रुपये का है.

कस्टमर पर पड़ेगा गहरा असर

Zomato और Swiggy जैसे फूड डिलीवरी ECOs पर लगने वाले 5% टैक्स का असर ग्राहक पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने टैक्स को बढ़ाया नहीं है, बल्कि पहले से मौजूद टैक्स को रेस्टोरेंट की जगह इन ऐप्स से वसूला जाएगा. मगर ऐसा हो सकता है कि फूड डिलीवरी ऐप्स इस टैक्स को किसी न किसी रूप में ग्राहक से वसूल करें. ऐसे में 1 जनवरी से ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना महंगा हो सकता है.