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छोटे कारोबारियों के लिए जरूरी खबर, GST कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई शुरू, मिलेंगे कई फायदे

अगर आप छोटे व्यापारी हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. बता दें, वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीएसटी कंपोजिशन योजना से जुड़ने के लिए अप्लाई करने की शुरुआत हो गई है. मौजूदा रजिस्टर्ड करदाताओं को इसके लिए 31 मार्च 2020 से पहले जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा. यह स्कीम विशेष रूप से छोटे व्यवसायियों के लिए है.
Updated on: March 07, 2020, 06.32 PM IST
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छोटे व्यापारियों को मिलेंगी ये सुविधाएं

जीएसटीएन के अनुसार इसमें छोटे व्यापारियों को अपना हिसाब-किताब रखने, रिटर्न फाइल करने और कर जमा करने के मामले में कई तरह की रियायतें दी गई हैं. सालाना डेढ़ करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले व्यवसायी इस योजना के तहत अप्लाई कर सकते हैं.

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इन राज्यों के लिए सीमा 75 लाख रुपये

उत्तर-पूर्व के सात राज्यों और उत्तराखंड के व्यवसायियों के लिये यह सीमा 75 लाख रुपये रखी गई है. माल के साथ-साथ सेवाएं भी प्रदान करने वाले व्यवसायियों अथवा केवल सेवाएं देने वाले कारोबारी के लिये यह सीमा 50 लाख रुपये सालाना है.

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कंपोजिशन योजना से जुड़े हैं इतने करदाता

जीएसटीएन के आंकड़ों के मुताबिक 16,82,000 से ज्यादा करदाता कंपोजिशन योजना से जुड़े हैं. कंपोजिशन योजना के अंतर्गत करदाता को अपनी बिक्री (सप्लाई) पर निर्धारित, विभिन्न दरों से जीएसटी जमा करने की जरूरत नहीं होती है. इसके बजाय वह अपनी कुल बिक्री पर एक निश्चित दर से एकमुश्त राशि जमा कर सकता है. कंपोजिशन योजना के तहत आने वाले व्यवसायी को तीन महीने में एक बार कर जमा कराना होता है.

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इसके लिए अंतिम तारीख 31 मार्च

जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम से सामान्य करदाता के रूप में पंजीकृत होने वाले व्यवासायियों को जीएसटी पोर्टल के फॉर्म सीएमपी-02 में सूचना देनी होगी. इसके लिए अंतिम तारीख 31 मार्च है. जो व्यवसायी पहली बार जीएसटी पंजीकरण ले रहे हैं, वे रजिस्ट्रेशन के वक्त ही पोर्टल पर फॉर्म सीएमपी-01 में सूचना देकर इस स्कीम से जुड़ सकते हैं.

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स्कीम में है ये शर्त

जीएसटी कंपोजिशन योजना (Composition Scheme) केवल अंतर-राज्य सामानों के सप्लायर के लिए उपलब्ध है. अगर कोई व्यापारी अंतरराज्यीय व्यापार में शामिल है, तो वह इस योजना के लिए विकल्प नहीं चुन सकता. (फोटो - रॉयटर्स, पीटीआई, जी बिजनेस)