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महंगाई तोड़ेगी आम आदमी की कमर! नए साल से ऑनलाइन खाना मंगाना समेत इन चीजों के बढ़े दाम

नए साल की शुरुआत में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. जिसका असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ने वाली है. नए साल की शुरुआत यानी आज से कुछ चीजें महंगी हो गई है. जिसके लिए आपको पहले से अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे.  जनवरी से गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) में कई नियम परिवर्तन विभिन्न प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर लागू किए हैं. ये बदलाव ई-कॉमर्स, ऑनलाइन फूड डिलीवरी और टैक्सी सेवाओं से लेकर फुटवियर पर लागू हुए हैं. आइए एक नजर डालते हैं उन वस्तुओं पर जिसके लिए अब आपको अधिक पैसे भरने होंगे. 
Updated on: January 01, 2022, 06.12 PM IST
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ऑनलाइन खाना मंगाना महंगा

खाने-पीने के सामान की ऑनलाइन डिलिवरी करने वाली स्विगी और जोमैटो जैसी कंपनियों को अब ग्राहकों से पांच प्रतिशत टैक्स जुटाना होगा. जिसे वह सरकार के पास जमा करेगी. ऐसे फूड वेंडर जो अभी माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर हैं, यदि वे ग्राहकों को ऑनलाइन ऑर्डर के जरिये आपूर्ति करते हैं तो उन्हें जीएसटी देना होगा. अभी जीएसटी के तहत पंजीकृत रेस्तरां ग्राहकों से कर वसूलते हैं और सरकार के पास जमा कराते हैं.

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उबर और ओला से सफर करना भी हुआ महंगा

ओला (Ola) या उबर (Uber) जैसी ऐप बेस्ड कैब सर्विस प्रोवाइडर (App Based Cab Service Provider) की सेवाएं यूज करने वाले लोगों को भी बड़ा झटका लगा है. एक जनवरी शनिवार से ही ऐप आधारित कैब सेवा कंपनियों मसलन उबर और ओला को भी दोपहिया और तिपहिया वाहनों की बुकिंग पर पांच प्रतिशत जीएसटी का संग्रह करना होगा.

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जूते-चप्पलों के लिए भी देना होगा अधिक पैसा

वहीं आज से सभी जूते-चप्पलों (फुटवियर) पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. यानी सभी दाम के फुटवियर पर 12 प्रतिशत की जीएसटी दर लागू होगी. नए साल की शुरुआत से जीएसटी में ये बदलाव लागू हो रहे हैं.

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कार कंपनियों ने भी बढ़ाए दाम

अगर आप इस साल कोई नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको पहले से अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे. मारुति सुजुकी, रेनो, होंडा, टोयोटा और स्कोडा समेत लगभग सभी कार कंपनियों की कार खरीदने के लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी. टाटा मोटर्स ने कॉमर्शियल व्हीकल की कीमतों में 2.5% की बढ़ोतरी कर दी है. 

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एटीएम से पैसे निकालना महंगा

एक जनवरी से एटीएम (ATM) से पैसा निकालना और जमा करना महंगा हो गया है. पैसा निकालने की फ्री सीमा के बाद निकाले जाने वाले पैसे के हर लेन-देन के लिए आपको पहले से अधिक कीमत चुकानी होगी. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से जून में जारी निर्देश के मुताबिक बैंकों के ग्राहकों को एक जनवरी 2022 से फ्री सीमा से अधिक बार एटीएम निकासी करने पर 21 रुपये देने होंगे.

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जीएसटी अधिकारियों के बढ़ाए गए अधिकार

जीएसटी कानून में संशोधन कर जीएसटी अधिकारियों के अधिकार बढ़ाए गए हैं. जीएसटी अधिकारी बिना किसी कारण बताओ नोटिस के जीएसटीआर-3बी के जरिये कम बिक्री दिखाकर कर का भुगतान करने वाली इकाइयों के परिसर में जाकर बकाया कर की वसूली कर सकते हैं.