देश में कंपनियों के लिए पेट्रोल (petrol) और डीजल (diesel) का थोक और फुटकर कारोबार कारोबार करना आसान हो गया है. भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas) ने पेट्रोल और डीजल के थोक और खुदरा मार्केटिंग का अधिकार देने के नियमों को पहले की तुलना में सरल बना दिया है.

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पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 8 नवंबर 2019 को मोटर वाहन स्पिरिट (पेट्रोल) एमएस और हाई स्पीड (डीजल)एचएसडी के थोक और खुदरा मार्केटिंग का अधिकार दिए जाने के नियमों को सरल बना दिया है. सरकार इस फैसले के जरिए पेट्रोल और एचएसडी की मार्केटिंग में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ाना है.

सरकार की ओर से शर्त रखी गई है कि जो कंपनियां पेट्रोल और डीजल के थोक या फुटकार कारोबार का अधिकार चाहती हैं उनके पास सिर्फ थोक या फुटकर कारोबार के लिए आवेदन करते समय कम से कम 250 करोड़ रुपए और दोनों का अधिकार लेने के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपए की राशि होनी चाहिए.

सरकार के नियमों के मुताबिक देश में पेट्रोल और डीजल के थोक और फुटकर कारोबार के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से जारी किए गए फॉर्म के जरिए सीधे अप्लाई किया जा सकता है. पेट्रोल और डीजल की खुदरा मार्केटिंग के लिए लिए जिस कंपनी को अधिकार मिलेंगे उसे कम से कम 100 रीटेल आउटलेट खोलने होंगे. वहीं

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मंत्रालय ने पेट्रोलियम उत्पादों की मार्केटिंग के लिए पहले बनाई गई सख्त नीति के नियमों को काफी सरल बना दिया है और ऐसे उत्पादों की मार्केटिंग के लिए बड़ा क्षेत्र खोल दिया है. इस बारे में अधिक जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट  (http://petroleum.nic.in/sites/default/files/Resolution_Transprotation.pdf)along with the prescribed Application Form (http://petroleum.nic.in/sites/default/files/Control%20Order.pdf).पर उपलब्ध हैं.

 

इस स्कीम के बारे में किसी भी तरह की जानकारी के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के लैंडलाइन नंबर: + 91-11-2338 6119/6071 (सोमवार से शुक्रवार के बीच ऑफिस टाइमिंग के दौरान) कॉल की जा सकती है. सरकार को उम्मीद है कि नियमों को सरल बनाने से देश के दूर दराज के हिस्सों में पेट्रोल और डीजल के रीटले आउटलेट की पहुंच को आसान बनाया जा सकेगा.