महाराष्‍ट्र सरकार राज्य में मिशन बिगिन अगेन (Mission Begin Again) के पांचवें चरण में लॉकडाउन (Lockdown) के नियमों में लगातार छूट दे रही है. सरकार ने कन्‍टेनमेंट जोन के बाहर के होटल, लॉज और अतिथि घरों को अपनी कुल क्षमता के 33 फीसदी क्षमता के साथ आज से खुलने के बारे में नए आदेश जारी किए गए हैं. हालांकि रेस्टोरेंट्स के लिए अभी और इंतजार करना होगा.

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महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने राज्य में बुधवार से होटल शुरू करने की मंजूरी दे दी है. हालांकि, शॉपिंग मॉल के होटलों को खोलने की अनुमति नहीं होगी.

राज्य के मुख्य सचिव संजय कुमार ने यह आदेश जारी किया. आदेश से एक दिन पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विभिन्न होटल संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी. मुख्यमंत्री ने एसओपी तय करने के बाद जल्द से जल्द होटल खोलने की अनुमति देने के लिए कहा था.

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राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि होटल-लॉज खोलने के लिए एसओपी के दिशानिर्देशों (Hotels Guidelines) का सभी को पालन करना होगा. अभी केवल उन्हीं होटल और लॉज खोलने की मंजूरी दी गई है, जिनमें रहने की व्यवस्था है. वहां सिर्फ ग्राहकों को खाना मिलेगा, बाहरी लोगों को नहीं. होटल मालिकों से कहा गया है कि वे होटल में लोगों की संख्या को मैनेज करने का इंतजाम करें.

इन गाइडलाइन का करना होगा पालन

- नए ग्राहकों के लिए कमरे सैनिटाइज किए जाएंगे.

- होटल के कांफ्रेंस रूम में 15 से ज्यादा लोग नहीं होंगे.

- होटल की लिफ्ट एक बार में कम से कम लोग इस्तेमाल कर सकेंगे. 

- होटल के गेमिंग एरिया, जिम, स्वीमिंग पुल, बच्चों के खेलने का एरिया बंद रहेंगे. 

- होटल का एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रखना होगा. 

- रिसेप्शन, गेस्ट रूम और सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त सैनिटाइजर सुविधा होनी चाहिए.

- होटल के रिसेप्शन पर कोरोना को लेकर जागरुक करने वाले पोस्टर-बैनर लगाने होंगे.

- होटल की लिफ्ट, पार्किंग, एंट्री और रिसेप्शन टेबल पर थर्मल स्क्रीनिंग सुविधा होनी चाहिए.

- लॉबी, रिसेप्शन, गेस्ट रूम में पैडल वाले हैंड डिस्पेंसर में सैनिटाइजर की सुविधा होनी चाहिए.

- स्टाफ और ग्राहकों के लिए मास्क, फेस कवर, दस्तानों का इंतजाम मैनेजमेंट को करना होगा.

 - होटल को क्यूआर कोड, ऑनलाइन फॉर्म, डिजिटल पेमेंट जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल करना होगा.