छोटे व्यापारियों (Small Traders) के लिए 5 करोड़ रुपये या उससे कम के सालाना का कारोबार करने वाले व्‍यापारियों को बड़ी राहत मिली है. सरकार ने मंथली जीएसटी रिटर्न (GST return) दाखिल करने के लिए अंतिम तारीख चार दिन और बढ़ाने की घोषणा की है. 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक के वार्षिक कारोबार वाली फर्मों के लिए रिटर्न फाइलिंग (Return Filing) की तारीख हर महीने की 20 रहेगी, जबकि 5 करोड़ रुपये से कम के कारोबार वालों के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है.

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इसके मुताबिक, कंपनियां जिनका कारोबार 5 करोड़ रुपये से कम है और 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्‍टर्ड हैं, उनके लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न (GSTR-3B Return) को बिना लेट फीस के महीने की 22 तारीख को देना होगा. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के एक बयान में कहा, "इस श्रेणी में लगभग 49 लाख जीएसटीआर-3बी दाखिल करने वाले होंगे, जो अब हर महीने की 22 तारीख को जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करेंगे."

इसके अलावा 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 46 लाख करदाता GSTR 3B महीने की 24 तारीख को बिना लेट फीस के भरेंगे. फाइनेंस मिनिस्‍ट्री ने कहा कि इस संबंध में जरूरी नोटिस बाद में जारी किया जाएगा. मंत्रालय ने कहा कि जीएसटीआर-3 बी और अन्य रिटर्न दाखिल करने को लेकर करदाताओं को हुई मुश्किल के मद्देनजर यह फैसला किया गया है.

मंत्रालय ने कहा, "इस मामले पर GSTN (जीएसटी नेटवर्क) की इंफोसिस के साथ चर्चा हुई है, जो एक अस्थायी लेकिन तत्काल उपाय के रूप में प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हल के साथ आया है." 

वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि जीएसटीएन और सॉफ्टवेयर कंपनी को निर्देश दिया गया है कि सिस्टम में व्यापक तकनीकी सुधार किए जाएं ताकि आगे से ऐसे हालात पैदा न हों.

देशभर से शिकायतें आ रही थीं कि पोर्टल में OTP  जनरेट नहीं हो रहा और कई फील्ड में तकनीकी दिक्‍कत आ रही है. हालांकि GSTN अब तक दावा करता आ रहा है कि साइट में कोई बड़ी तकनीकी दिक्कत नहीं है और आखिरी दिन भी 13 लाख से ज्‍यादा रिटर्न भरे गए हैं.