दवा कंपनियों के लिए एक बड़ी खबर है. सरकार अब 300 दवाओं के पैक पर QR कोड अनिवार्य करने जा रही है. इसके लिए केंद्र की ओर से ड्रग्‍स रूल 1945 में संसोधन की तैयारी है. संसोधन का ड्रॉफ्ट जारी कर दिया गया है. ड्रॉफ्ट पर 30 दिन में आपत्तियां मांगी गई हैं. माना जा रहा है कि 1 मई 2023 से संसोधन लागू हो सकता है. 

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सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने दवा कंपनियों के लिए 300 दवाओं के पैक पर कई जरूरी उपलब्‍ध कराने के लिए अनिवार्य करने जा रही है. इसमें पैक पर QR (क्विक रिस्‍पांस) कोड जरूरी होगा. ड्रॉफ्ट में कहा गया है कि अगर दवा की स्ट्रिप पर जगह न हो तो पैकेट पर जानकारी प्रिंट करना अनिवार्य होगा. 

QR कोड में देनी होगी ये जानकारियां

सरकार की ओर से ड्रग्स रूल, 1945 में संशोधन के लिए जारी ड्रॉफ्ट के मुताबिक, कोड में निम्नलिखित जानकारी देनी होगी.

  • यूनिक प्रोडक्‍ट आईडेंटिफिकेशन कोड 
  • दवा उचित जेनरिक नाम 
  • ब्रांड का नाम 
  • मैन्‍युफैक्‍चरर का नाम और पता 
  • बैच नंबर 
  • मैन्‍युफैक्‍चरिंग की तारीख 
  • एक्‍सपायरी की तारीख 

 

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