E-commerce Rule: सरकार ने Consumer प्रोटेक्शन रूल (ई-कॉमर्स) के लिए ड्राफ्ट की डेडलाइन बढ़ा दी है. 6 जुलाई तक ई कॉमर्स रूल के लिए जारी ड्राफ्ट की समय सीमा बढ़ाकर 21 जुलाई कर दी गई है. अब इससे जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स और पब्लिक 21 जुलाई तक अपने सुझाव इस ड्राफ्ट के लिए भेज सकते हैं.

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21 जुलाई तक बढ़ी डेडलाइन

सरकार ने सोमवार को उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में प्रस्तावित संशोधन पर लोगों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने की डेडलाइन बढ़ाकर 21 जुलाई कर दी है. इससे पहले ई-कॉमर्स नियम के मसौदे पर सुझाव के लिये लास्ट डेट 6 जुलाई थी. सरकारी नोटिस में कहा गया है, ‘‘ई-वाणिज्य नियमों के मसौदे पर टिप्पणियों/सुझावों की प्राप्ति के लिए समय सीमा बढ़ाने का निर्णय किया गया है. प्रस्तावित संशोधन पर विचार/टिप्पणियां/सुझाव 21 जुलाई, 2021 तक भेजे जा सकते हैं.’’

21 जून को जारी हुआ था ड्राफ्ट

कंज्यूमर अफेयर्स मामलों के मंत्रालय ने 3 जुलाई को एक बैठक आयोजित की थी. इसमें कई ई-कॉमर्स कंपनियों ने सरकार से अनुरोध किया था कि वह सुझाव देने की समय सीमा 6 जुलाई से आगे बढ़ाए. उल्लेखनीय है कि मंत्रालय ने ई-कॉमर्स नियमों पर मसौदा 21 जून को जारी किया था. इसमें E-commerce प्लेटफॉर्म्स पर सीमित अवधि में भारी छूट देकर धोखाधड़ी कर सामानों की बिक्री और माल और सेवाओं की गलत जानकारी देकर सामान और सर्विसेज की बिक्री पर प्रतिबंधलगाया गया है. साथ ही उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में मुख्य अनुपालन अधिकारी/शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति समेत दूसरे संशोधन के प्रस्ताव किये गये हैं.

कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019

आपको बता दें कि ई कॉमर्स के लिए सरकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में बदलाव की तैयारी कर रही है. इसके लिए आम लोगों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे गए हैं. दरअसल ई-कॉमर्स पोर्टल पर ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए कई नए प्रावधान सुझाए गए हैं. जिसमें ई कॉमर्स पोर्टल पर Flash Sale, Heavy discount और Cross selling के प्रावधान शामिल हैं. 23 July 2020 को सरकार ने ई कॉमर्स के लिए Consumer Protection Rules में नोटिफाई किया था. इसमें बदलाव के लिए लोगों की राय उनके, विचार और सुझाव मांगे गए हैं.