Union Budget 2021: सरकार बैंकों (Bank) में जमा पैसे को पहले के मुकाबले ज्यादा सेफ बनाने पर काम कर रही है. इसके तहत भविष्य में बैंकों में रखे पैसे में से पांच लाख रुपये तक की राशि पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी. इसके लिए बजट में सरकार ने डीआईसीजीसी (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) कानून में संशोधन (Proposal to amend the DICGC law)  का प्रस्ताव किया है. इससे ‘संकट में बैंकों के जमाकर्ताओं की पांच लाख रुपये तक की पूंजी पर इंश्योरेंस प्रोटेक्शन होगा. पीटीआई की खबर के मुताबिक, सरकार ने जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) कानून में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए जमा राशियों पर बीमा संरक्षण को पांच गुना कर पांच लाख रुपये करने की घोषणा की है.

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संशोधन इसी सत्र में पेश होगा  (The amendment will be presented in this session)

खबर के मुताबिक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने अपने बजट भाषण में कहा कि मैं डीआईसीजीसी कानून-1961 (DICGC Act-1961) में संशोधन इसी सत्र में पेश करूंगी. इससे इन प्रावधानों को तर्कसंगत (Reasonable) किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि इस कदम उन बैंकों के जमाकर्माओं को राहत मिलेगी, जो हाल के समय में संकट में है. डीआईसीजीसी भारतीय रिजर्व बैंक की पूरी स्वामित्व वाली सब्सिडियरी है. यह बैंक जमा पर बीमा कवर उपलब्ध कराती है.

(रॉयटर्स)

हाल में कुछ बैंकों में आए् संकट से ग्राहक हैं परेशान (Customers are troubled by the crisis in some banks recently)

बता दें, हाल के समय में पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक, येस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक संकट के चलते हजारों-लाखों कस्टमर के पैसे फंसे हैं. ऐसे अंदेशा को देखते हुए सरकार कस्टमर को कम से कम पांच लाख रुपये तक की सेफ्टी की गारंटी सुनिश्चित करने की तैयारी में है.

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