RBI penalises co-op banks: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कई नियमों के उल्लंघन के मामले में 8 सहकारी बैंकों (Co-Operative Banks) पर बड़ी कार्रवाई की है. केंद्रीय बैंक ने इन को-ऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया है. गुजरात के मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Mehsana Urban Co-operative Bank) पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. RBI के अनुसार, मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक (सहकारी बैंक - जमा पर ब्याज दर) निर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया गया है.

इन बैंकों पर लगा भारी जुर्माना

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केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि डेट मानदंडों से संबंधित कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए महाराष्ट्र के इंदापुर शहरी सहकारी बैंक (Indapur Urban Cooperative Bank), इंदापुर पर 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं, महाराष्ट्र के वरुद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Warud Urban Co-operative Bank), वरुद, मध्य प्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित (Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit), छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र के यवतमाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Yavatmal Urban Co-operative Bank), यवतमाल पर अपने ग्राहक को जानिए (KYC) मानदंडों में उल्लघंन को लेकर जुर्माना लगाया है.

KYC मानदंडों के उल्लंघन पर जुर्माना

इसके अलावा कुछ केवाईसी प्रावधानों का पालन न करने पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (Chhattisgarh Rajya Sahakari Bank Maryadit), रायपुर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा गुना के एक सहकारी बैंक Garha Co-operative Bank Limited और पणजी के गोवा राज्य सहकारी बैंक (Goa State Co-operative Bank) पर भी जुर्माना लगाया गया है.

Spandana Sphoorty Financial

NBFC- सिस्टैमेटिक रूप से महत्वपूर्ण नॉन-डिपॉजिट वाली कंपनी और डिपॉजिट लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने पर 2.33 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया.

आरबीआई ने एक निरीक्षण करने के बाद जुर्माना लगाने का फैसला किया, जिसमें पता चला कि कंपनी नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के लिए क्रेडिट दिशानिर्देशों के मूल्य निर्धारण का पालन करने में विफल रही.