RBI NBFC news: नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेस कंपनियों (NBFC) पर आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) ने सख्त रुख अपनाया है. केंद्रीय बैंक ने एनबीएफसी के लिए लोन अप्रूव करने के लिए नियम बदल दिए हैं. इनके लिए सख्त नियम बनाए गए हैं. रिजर्व बैंक ने NBFCs के लिए कई नियमों का ऐलान किया. एनबीएफसी के लिए अपने डायरेक्टर्स और संबंधियों को लोन बांटने के नियमों में सख्ती अपनाई है. 

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बोर्ड की मंजूरी के बाद ही 5 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा राशि के लोन

खबर के मुताबिक, बड़े और मीडियम NBFCs के डायरेक्टर्स को लोन के नियम सख्त किए गए हैं. नए नियमों के मुताबिक, अब बोर्ड की मंजूरी के बाद ही 5 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा राशि के लोन संभव होंगे. इसके अलावा, अगर डायरेक्टर किसी फर्म में पार्टनर है तो उस पर भी सख्ती लागू होगी. आपको बता दें भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से लोन देने में सख्ती के ये नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू होंगे.

तब बोर्ड को बताना होगा

नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेस कंपनियां (RBI NBFC news) अगर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को लोन देंगे तो इस बात की जानकारी बोर्ड को देनी जरूरी होगी. इसके अलावा, बिल्डर्स को तभी लोन अप्रूव हो सकेगा, जब प्रोजेक्ट को सारी सरकारी मंजूरी मिल गई होगी. इसी तरह, छोटे साइज की NBFCs के लिए भी नियमों में सख्ती की गई. छोटे NBFCs को डायरेक्टर्स को लोन देने के लिए बोर्ड से मंजूर पॉलिसी लानी होगी.   

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें

PCA के घेरे में NBFCs भी

अगर NBFCs की वित्तीय स्थिति खराब होती है तो बैंकों पर लगने वाला प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (PCA) की रोक अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां यानी NBFC कंपनियों पर भी लागू होगी. NBFCs पर प्रॉम्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा जिसका आधार 31 मार्च 2022 के बाद की NBFC की वित्तीय स्थिति होगी.