RBI Penalty: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने साइबर सुरक्षा ढांचे पर निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बीएससी (Bank of Bahrain & Kuwait BSC) के भारतीय ऑपरेशन पर 2.66 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. RBI ने सोमवार को बयान में कहा कि बैंक अपने डेटाबेस में असामान्य और अनधिकृत, आंतरिक या बाहरी गतिविधियों का पता लगाने के लिए प्रणाली को लागू करने में विफल रहा है.

क्यों लगा बैंक पर जुर्माना

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बयान के अनुसार, यह बैंक की सुरक्षा स्थिति में रीयल-टाइम/निकट-वास्तविक समय की जानकारी और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए सुरक्षा संचालन केंद्र को लागू करने में भी विफल रहा. इसके साथ ही बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बीएससी (Bank of Bahrain & Kuwait BSC) डेटाबेस और सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऑडिट लॉग को सक्षम करने में भी विफल रहा. बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें पूछा गया था कि RBI द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए.

RBI द्वारा भेजे गए नोटिस पर बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान पेश किए गए मौखिक प्रस्तुतियां और इसके द्वारा जमा किए गए अन्य प्रस्तुतियों पर RBI इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बैंक ने केंद्रीय बैंक के निर्देशों का पालन नहीं किया है और इसलिए बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है.

ग्राहकों का क्या होगा

आरबीआई (RBI) ने कहा कि जुर्माना नियामकीय अनुपालन (Regulatory Compliance) में खामियों के लिए लगाया गया है. यह बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल नहीं उठाता है.

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