RBI Centralised Payment Systems: भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को बताया कि अब गैर-बैंकिंग संस्थाएं भी उसकी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) जैसी सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम (CPS) की सुविधाओं को दे पाएंगी.  RBI के एक सर्कुलर के मुताबिक इसे कई चरणों में लागू किया जाएगा. 

इन्हें मिलेगा लाभ

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आरबीआई ने बताया कि पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स (PSP) के साथ वर्तमान की स्थिति की समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया गया है कि पहले चरण में अधिकृत नॉन बैंक PSP, जैसे कि पीपीआई प्रोवाइडर्स, कार्ड नेटवर्क और व्हाइट लेबल एटीएम इसमें भाग ले सकेंगे. इसका मतलब है कि ये संस्थाएं अपने ग्राहकों को NEFT और RTGS जैसी सुविधाएं दे पाएंगे.

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पेमेंट फेल का रिस्क होगा कम

आरबीआई ने कहा कि गैर बैंकिंग संस्थाओं की सीपीएस तक सीधी पहुंच से पेमेंट सिस्टम में रिस्क घटेगा. यह गैर बैंकों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा. इससे उनके भुगतान लागत में कमी आएगी और बैंकों पर उनकी निर्भरता कम होगी. 

गैर बैंकों द्वारा सीधे पेमेंट करने की दशा में पेमेंट के फेल होने या देर होने के मामलों में भी कमी आएगी.

आरबीआई ने जारी किया  FAQ

आरबीआई ने बताया कि यह नियम सर्कुलर जारी के साथ ही प्रभाव में आ जाएगा. इसके अलावा RBI ने इससे जुड़े नियमों को औह बेहतर ढंग से समझाने के लिए अपनी ऑफिशियल साइट पर इससे जुड़ा FAQ भी जारी किया है.