RBI slaps fine on SBI: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. स्टेट बैंक पर यह जुर्माना रिजर्व बैंक ने बैंक निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया है. 

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RBI ने कहा कि 18 अक्टूबर, 2021 को SBI पर भारतीय रिजर्व बैंक (फ्रॉड क्लासिफिकेशन और कॉमर्शियल बैंक और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट), 2016 के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया. RBI ने यह जुर्माना अपने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के सेक्शन 46(4) (i) और 51 (1) के साथ सेक्शन 47A (1) (c) के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए लगाया है.

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बैंक के ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव

RBI ने बताया कि यह कार्रवाई रेगुलेटरी कम्प्लाएंस पर आधारित है. इसका बैंक द्वारा ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन-देन से कोई ताल्लुक नहीं है.

खाते के स्क्रूटनी में सामने आया मामला

RBI ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक खाते की स्क्रूटनी के दौरान इस अनियमितता का पता चला, जिसे लेकर केंद्रीय बैंक ने SBI को एक नोटिस भी जारी किया. इसमें स्टेट बैंक से पूछा गया कि नियमों की इस अनदेखी को लेकर उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए.

व्यक्तिगत सुनवाई और बैंक द्वारा नोटिस के जवाब के बाद RBI ने तय किया कि केंद्रिय बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करने के आरोपों की पुष्टि होने पर SBI पर मौद्रिक दंड लगाया जाना जरूरी है.