बैंकों और एनबीएफसी के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत करना हुआ और आसान, RBI की नई व्यस्था
RBI: आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सीएमएस के पास आरबीआई अधिकारियों के लिए शिकायत निवारण की प्रगति को ट्रैक करने की सुविधा भी है.
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने ओर समय से उनका निवारण करने के लिए एक एप्लीकेशन पेश किया है. केंद्रीय बैंक की वेबसाइट पर उसने शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) को शुरू किया. यहां उसके द्वारा नियमन किए जाने वाले किसी भी वाणिज्य बैंक, शहरी सहकारी बैंक और एनबीएफसी के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
इस प्रणाली पर दर्ज कराई जाने वाली शिकायत को उपयुक्त लोकपाल या रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दिया जाएगा. सीएमएस को डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर इस्तेमाल किया जा सकता है. रिजर्व बैंक की योजना इसे जल्द ही एक प्रतिबद्ध आईवीआर (इंटरएक्टिव वायस रिस्पांस) प्रणाली से जोड़ने की भी है ताकि शिकायत की स्थिति को देखा जा सके.
आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सीएमएस के पास आरबीआई अधिकारियों के लिए शिकायत निवारण की प्रगति को ट्रैक करने की सुविधा भी है. यदि आवश्यक पड़ी तो सीएमएस में उपलब्ध जानकारी का उपयोग विनियामक और पर्यवेक्षी हस्तक्षेपों के लिए भी किया जा सकता है.
उन्होंने कहा है कि जागरूकता फैलाने के हमारे प्रयास में, हमने सीएमएस पोर्टल पर युवा रोल-मॉडल और स्पोर्ट्सपर्सन के साथ वीडियो, सुरक्षित बैंकिंग सिस्टम और भारतीय रिज़र्व बैंक की अन्य महत्वपूर्ण कोशिशों को रखा है.
यह एप्लिकेशन ऑटो-जनरेट किए गए रिसिप्ट या रसीद के माध्यम से शिकायतकर्ताओं को सूचित करता है और उनकी शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने के लिए सक्षम बनाता है. इसके अलावा, शिकायतकर्ता समाधान पाने के बाद अपने अनुभव पर स्वेच्छा से प्रतिक्रिया भी शेयर कर सकते हैं.