रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने गोवा के मडगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (The Madgaum Urban Co-operative Bank Limited) का लाइसेंस गुरुवार को कैंसिल कर दिया है. RBI ने बताया कि बैंक के हालात कुछ ऐसे हैं कि वो डिपॉजिटर्स को उनको पूरा पैसा वापस देने में सक्षम नहीं है. यहीं एक वजह है कि RBI उन्हें अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की मंजूरी नहीं दे रहा. आरबीआई के अनुसार 99 पर्सेंट बैंक के डिपोजिटर्स को Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation के तहत पूरा पैसा वापस दे दिया जाएगा. 

ऐसे लौटेगा आपका पैसा 

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RBI ने लोगों को तसल्ली देते हुए बताया कि इस कदम से बैंक के ग्राहकों पर असर नहीं पड़ेगा. बैंक की तरफ से दिए गए डाटा के अनुसार बैंक के लगभग 99 पर्सेंट डिपॉजिटर्स को जमा Bima और Credit Gurantee Nigam (DICGC) से उनका जमा हुआ पूरा पैसा वापस मिल जाएगा. (RBI Ne Kis Bank Ka kiya Licence Cancel) इसके अलावा गोवा के सहकारी समितियों (co-operative societies) के रजिस्ट्रार ने भी बैंक को बंद करने की मांग की है. साथ ही बैंक के लिए एक लिक्विडेटर अपॉइंट करने का करने के लिए RBI से रिक्वेस्ट की है.

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RBI ने कही ये बातें

आरबीआई ने आगे कहा, 'मडगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के पास इसे चलाने के लिए पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. साथ ही ये बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम (Banking Regulation Act), 1949 के विभिन्न प्रावधानों (Provisions) का पालन करने में असफल रहा है.

केंद्रीय बैंक ने कहा, 'बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान डिपॉजिटर्स को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ है. (RBI Cancel Licence Of Which Bank) और अगर बैंक को बंद नहीं किया जाता तो इसका सीधा असर इसके ग्राहकों पर पड़ता. इसलिए बैंक का लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया गया.