RBI latest news: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्रीपेड पेमेंट प्रोडक्ट जारी करने वाले समेत ऑथोराइज्ड गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रदाताओं (PSPs) को बड़ी राहत दी है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, ऐसी कंपनियों को रीयल टाइम पर आरटीजीएस (RTGS) और इलेक्ट्रॉनिक रूप से फंड ट्रांसफर (NEFT) जैसे सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम (CPS) में डायरेक्ट मेंबर के रूप में भाग लेने को मंजूरी दी. 

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ऐसी कंपनियों को होगी सुविधा

खबर के मुताबिक, पीएसपी (Non-bank payment system providers) के तहत प्रीपेड पेमेंट प्रोडक्ट (पीपीआई) जारी करने वाले, कार्ड नेटवर्क, व्हाइट लेबल एटीएम (White Label ATM) ऑपरेटर और व्यापार प्राप्य डिस्काउंटिंग प्रणाली (Trade Receivable Discounting System) शामिल हैं.

आरबीआई ने जारी किया नोटिफिकेशन

आरबीआई ने जारी नोटिफिकेशन में कहा कि मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा और पीएसपी के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह सलाह दी जाती है कि पहले फेज में ऑथोराइज्ड गैर-बैंक पीएसपी यानी प्रीपेड भुगतान उत्पाद जारी करने वाले, कार्ड नेटवर्क, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में बतौर सदस्य भाग लेने के लिए योग्य होंगे.

मिलेंगे कई फायदे

केंद्रीय बैंक ने अप्रैल 2021 की मौद्रिक नीति में घोषणा की थी कि वह अलग-अलग फेज में आरबीआई की तरफ से संचालित केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली यानी आरटीजीएस और एनईएफटी सिस्टम में गैर-बैंकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा. केंद्रीय बैंक ने कहा कि गैर-बैंकों के लिए सीपीएस तक सीधी पहुंच भुगतान परिवेश में जोखिम को कम करती है. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस कदम से गैर-बैंकों के लिए पेमेंट की लागत में कमी, बैंकों पर निर्भरता को कम करने, भुगतान पूरा करने में लगने वाले समय को कम करने जैसे फायदे होंगे.

ज़ी बिज़नेस LIVE TV यहां देखें