पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (PMC Bank) पर पाबंदी 31 मार्च 2021 तक बढ़ गई है. रिजर्व बैंक (RBI) ने संकट में फंसे PMC बैंक पर लगी पाबंदियों को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है. इससे उसके पुनर्गठन की योजना को अंतिम रूप दिया जा सके. केंद्रीय बैंक ने साथ ही कहा कि PMC को 4 निवेश प्रस्ताव मिले हैं. 

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रिजर्व बैंक के मुताबिक घोटाले का शिकार बने इस शहरी सहकारी बैंक पर सितंबर, 2019 को कई पाबंदियां लगाई थीं. इनमें ग्राहकों द्वारा जमा की सीमित निकासी शामिल थी.

कई राज्‍यों में बैंक ब्रांच

बैंक में घोटाला खुलने के बाद केंद्रीय बैंक ने पाबंदी लगाई थी. PMC बैंक की ब्रांच कई राज्यों में है. बीते महीने PMC बैंक ने निवेश या इक्विटी भागीदारी के जरिये अपने पुनर्गठन के लिए संभावित निवेशकों से रुचि पत्र (EOI) मांगा था. संभावित निवेशकों को ईओआई 15 दिसंबर तक जमा कराना था.

4 Proposal बैंक को मिले

रिजर्व बैंक के मुताबिक बैंक ने सूचित किया है कि EOI के जवाब में उसे 4 प्रस्ताव मिले हैं. बैंक इन प्रस्तावों की व्यवहार्यता की समीक्षा करेगा. ऐसा करते समय बैंक जमाकर्ताओं के सर्वश्रेष्ठ हित का ध्यान रखेगा. इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बैंक को कुछ और समय की जरूरत होगी. रिजर्व बैंक ने कहा कि सभी अंशधारकों के हित को ध्यान में रखकर यह जरूरी है कि पूर्व में जारी निर्देशों को आगे बढ़ाया जाए. 

31 मार्च तक बढ़ी पाबंदी

केंद्रीय बैंक ने कहा कि 23 सितंबर, 2019 को जारी निर्देश, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया है, की वैधता को 23 दिसंबर, 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 तक किया जा रहा है.

PMC बोर्ड भंग

RBI ने बीते साल 23 सितंबर को PMC के बोर्ड को भंग कर दिया था और इस पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी थीं. बैंक में कई वित्तीय अनियमितताओं का पता चला था. बैंक ने Real Estate डेवलपर एचडीआईएल को लोन देने की बात छिपाई थी. 

Bank से 1 लाख रुपए निकालने की इजाजत

HDIL में बैंक का निवेश 6500 करोड़ रुपये से ज्‍यादा था जो बैंक को कुल लोन बुक का 73 फीसदी था. शुरुआत में RBI ने जमाकर्ताओं को 1000 रुपये निकालने की अनुमति दी थी जिसे बाद में बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया था.

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