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SBI में पीपीएफ में निवेश के बारे में यहां जानिए सबकुछ, लंबे समय में आपके आएगा काम

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) समेत अन्य कई बैंक और डाकघर (India Post) सार्वजनिक भविष्य निधि यानी (PPF) अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं. अगर आप एसबीआई के कस्टमर हैं तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं. एसबीआई की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, पीपीएफ इनकम टैक्स में छूट के साथ अच्छे रिटर्न भी देता है. आप चाहें तो अपने स्वयं के नाम के साथ-साथ नाबालिग की ओर से पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं. हां, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के नाम पर पीपीएफ खाते खोलने की अनुमति नहीं है. 
Updated on: February 18, 2020, 05.30 PM IST
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निवेश के लिए मिनिमम राशि

पीपीएफ खाते में मिनिमम 500 रुपये और अधिकतम 1,50,000 रुपये सालाना निवेश कर सकते हैं. इससे अधिक जमा करने पर आपको अतिरिक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा और न ही आप इनकम टैक्स के तहत छूट पा सकेंगे. एसबीआई के अनुसार, पीपीएफ में राशि एकमुश्त या अधिकतम 12 किस्तों में प्रति वर्ष जमा की जा सकती है.  

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कितना मिलता है ब्याज

PPF में जमा राशि पर ब्याज दर हर तीन महीने यानी तिमाही आधार पर सरकार द्वारा तय की जाती है. वर्तमान में यह 7.90 प्रतिशत सालाना है. ब्याज का कैलकुलेशन मिनिमम बैलेंस राशि (पीपीएफ खाते में) महीने के पांचवें दिन और अंत के बीच की जाती है. एसबीआई के मुताबिक, निवेशक हर साल प्राप्त ब्याज 31 मार्च को भुगतान किया जाता है.

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निवेश कब होता है मेच्योर

पीपीएफ अकाउंट में निवेश 15 सालों के लिए होती है. इसके बाद, सब्सक्राइबर द्वारा अप्लाई करने पर, इसे हर 5 साल के लिए 1 या अधिक ब्लॉक के लिए बढ़ाया जा सकता है.

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इनकम टैक्स में छूट

एसबीआई के पीपीएफ खाते के तहत, इनकम टैक्स कानून की धारा 88 के तहत इनकम टैक्स में छूट उपलब्ध हैं. ब्याज आय पूरी तरह से इनकम टैक्स से मुक्त है. एसबीआई के अनुसार, क्रेडिट के लिए बकाया राशि को पूरी तरह से वेल्थ टैक्स से भी छूट दी गई है.   

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समय से पहले भुगतान

ऐसा नहीं है कि आप बीच में पैसे नहीं निकाल सकते. लेकिन इसके लिए कुछ शर्त हैं. कुछ शर्तों के तहत खाते के पांच साल तक चलाने के बाद समय से पहले पैसे निकाल सकते हैं. यह बात नाबालिगों के नाम पर अकाउंट पर भी लागू होती है. (फोटो - रॉयटर्स, पिक्साबे, जी बिजनेस)