Online Shopping fraud: अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग (Online Shopping) करते वक्त किसी फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं तो घबराने की जरूरत नही हैं बैंक को शिकायत करने पर 10 दिन के भीतर आपको अपना पैसा वापस मिल सकता है. अगर आपका बैंक तय वक्त में शिकायत का संज्ञान नहीं लेता है तो रिजर्व बैंक (RBI) के CMS पोर्टल यानी कंपलेंट मैनेजमेंट सिस्टम (complaint management system) में शिकायत दर्ज करा करा सकते हैं. अगर बैंक को ग्राहक की शिकायत का निपटारा नहीं करता है तो बैंक पर रिजर्व बैंक जुर्माना लगा सकता है.  

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दो बैंकों पर लगा जुर्माना

रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने सोमवार को ही ग्राहकों के हितों को सर्वोपरी रखते हुए दो बड़े बैंकों पर जुर्माना लगाया है. रिजर्व बैंक ने SBI पर 1 करोड़ रुपये और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 1.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई के मुताबिक SBI ने कमर्शियल बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों (Financial Institutions) की तरफ से ग्राहकों के साथ हुई धोखाधड़ी के frauds classification और उनकी रिपोर्टिंग किए जाने के नियमों का उल्लंघन किया.

ट्रांजैक्शन की रकम लौटाने में देरी पर जुर्माना

खबर के मुताबिक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन की रकम लौटाने में देरी की थी इसलिए रिजर्व बैंक ने जुर्माना 1.95 करोड़ रुपये लगाया और SBI पर ग्राहक खाते में फ्रॉड की रिपोर्टिंग में देरी की थी इस वजह से 1 करोड़ रुपये का बैंक पर जुर्माना लगाया गया है. रिजर्व बैंक का बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को साफ संदेश है कि ग्राहकों की शिकायतों पर संज्ञान नहीं लेने और देरी से निपटारा करने पर जुर्माना देना होगा. इसलिए बैंकिंग से जुड़े ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों को भी अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए. 

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ऑनलाइन शॉपिंग करते समय रखें खास सावधानी

जब कभी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करें या ऑनलाइन ट्रांसफर करें तो खास सावधानी रखें. आप हमेशा यह कोशिश करें कि जिस कंप्यूटर या मोबाइल से आप पेमेंट कर रहे हैं उसमें एंटीवायरस मौजूद हो. साथ ही आपके सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेटेड हों. कभी भी बैंकिंग पासवर्ड को कंप्यूटर में सेव न करें.