NPCI New Rules: डिजिटल ट्रांजैक्शंस में बढ़ती शिकायतों और ग्राहकों को सहूलियत देने के मकसद से नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, थर्ड पार्टी एप्लिकेशन को निर्देश दिया है. NPCI ने कहा कि सितंबर 2022 तक सभी को ऑनलाइन डिस्पियूट रिजोल्यूशन तैयार करना होगाय. अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो सभी पक्ष नए ग्राहकों को नहीं जोड़ पाएंगे. UPI के बढ़ते क्रेज को देखते हुए सितंबर 2022 तक UPI इंटरफेस में इंटरनेशनल मर्चेंट पमेंट नेटवर्क को भी तैयार करने के निर्देश है.

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निकलेगा ग्राहकों की समस्या का हल

NPCI ने कहा कि, 'सितंबर तक ऑनलाइन डिस्पियूट रिजोल्यूशन तैयार हो. इससे ग्राहकों की शिकायतों का ई रिजोल्यूशन सितंबर तक मिल जाएगा. ऐसे में NPCI ने बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, थर्ड पार्टी एप्लिकेशन को निर्देश दिए हैं. इसके अलावा एनपीसीआई ने UPI इंटरफेस में इंटरनेशनल मर्चेंट पमेंट नेटवर्क को भी तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं. 

इसके अलावा ओवरसीज व्यापारियों की  UPI  स्वीकृति पर काम किया जा रहा है, जहां ज्यादा देशों को जोड़े जाने की प्लानिंग की जा रही है. सितंबर 2022 तक ओवरसीज UPI को भी पूरी तरह लागू करने का निर्देश दिया गया है.