केंद्र सरकार हाउसिंग लोन, कंज्यूमर लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड पर लोन लेने वाले ग्राहकों को बड़ी राहत दे सकती है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे कर कहा है कि सरकार लोन मोरेटोरियम स्कीम के तहत कुछ कटैगिरी के लोन लेने वाले ग्राहकों के लोन पर कंपाउंड इंट्रेस्ट को माफ कर सकती है.

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बैंकों को पर पड़ेगा 6 लाख करोड़ का बोझ 

सरकार की ओर से दिए गए दिए गए एफिडेविट  में कहा गया है कि छोटे लोन लेने वाले ग्राहकों की सरकार हमेशा मदद करती रही है. ऐसे में छोटे लोन होल्डर्स से लोन मोरेटोरियम स्कीम के तहत दिए गए समय तक कंपाउंट इंट्रेस्ट नहीं लिए जाने की सुविधा दी जाएगी. सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ब्याज में दी जाने वाली इस छूट से बैंकिंग सिस्टम पर लगभग 6 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.

इन लोनों पर मिल सकती है राहत

दी गई जानकारी के मुताबिक 2 करोड़ रुपये तक के MSME लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन , कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन , Credit card बकाया, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, और कंजम्शन लोन लेने वाले ग्राहकों को कंपाउंड इंट्रेस्ट से छूट मिल सकती है. गौरतलब है कि बड़ी संख्या में लोन वाले ग्राहक इसी दायरे में आते हैं. ऐसे में सरकार अगर ऐसा कदम उठाती है तो बड़ी संख्या में लोन लेने वालों को राहत मिलेगी. 

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इन्हें नहीं मिलेगा फायदा 

सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को दी गई जानकारी के मुताबिक ऐसा कोई भी व्यक्ति या संस्था जिसका लोन 2 करोड़ रुपये से ऊपर है उसे कंपाउंड इंट्रस्टे में छूट की स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा. उन्हें अपने लोन पर पूरा ब्याज देना होगा.