कोरोना महामारी (covid19 pandemic) के इस दौर में रिजर्व बैंक ने नो योर कस्‍टमर ( KYC) नियमों में बड़ी राहत दी है. रिजर्व बैंक ने वीडियो के जरिए KYC अपडेट कराने की अनुमति दे दी है. इसके जरिए अगर किसी बैंक ग्राहक को अपना केवाईसी कराना हो या अपडेट कराना हो तो वह वीडियो कस्‍टमर आइडेंटिफिकेशन प्रॉसेस (V-CIP)के जरिए करा सकता है. 

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दरअसल, रिजर्व बैंक (RBI) ने KYC को लेकर जारी मास्टर निर्देशों में संशोधन किया है. यह संशोधन ग्राहकों की वीडियो आधारित पहचान प्रक्रिया V-CIP) का अधिक लाभ उठाने और केवाईसी को समय समय पर अपडेटट किए जाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किया गया.V-CIP बैंक ग्राहक की पहचान करने का एक वैकल्पिक तरीका है जिसमें ग्राहक के चेहरे को देखकर पहचान की जाती है. रिजर्व बैंक रेग्‍युलेशन के तहत आने वाली इकाई का अथराइजड अधिकारी कस्‍टमर की जांच करता है. इसके तहत कस्‍टमर के साथ ऑडियो-वीडियो बातचीत के आधार पर बिना किसी अड़चन सुरक्षित, लाइफ और सहमति के बाद पहचान के बारे में जानकारी जुटाई जाती है. 

रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसके रेग्‍युलेशन के तहत आनी वाली कंपनी इंडिविजुअल कस्‍टमर, प्रॉपराइटरशिप फर्म के मामले में उसके मालिक, कानूनी फर्म के मामले में उसके अथराइज्‍ड हस्ताक्षरकर्ता और बेनेफिशियरी ओनर की पहचान के लिये V-CIP प्रक्रिया को अपना सकते हैं. 

ये इकाइयां RBI रेग्‍युलेशन में आएंगी 

रिजर्व बैंक के रेग्‍युलेशन में बैंक, NBFC और पेमेंट सिस्‍टम ऑपरेटर्स शामिल हैं. इसमें कहा गया है कि ये कंपनियां नॉन फेस खोले गए खातों को फेस मोड में बदलने के लिए भी वी- सीआईपी प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए वह आधार ओटीपी आधारित ई-केवाईसी अथंटिकेशन का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. साथ ही  पात्र ग्राहकों के लिये केवाईसी का समय-समय पर अपेडट करने के लिए भी इसका इस्‍तेमाल हो सकता है.

आरबीआई ने वी-सीआईपी सुविधा का लाभ लेने वाली इकाइयों के लिए कुछ निश्‍चित मिनिमम मानक भी तय किए हैं. केंद्रीय बैंक के संसोधित प्रावधानों के मुताबिक, आरबीआई की रेग्‍युलेशन वाली इकाइयों को साइबर सिक्‍युरिटी और बैंकों के लिए तय फ्रेमवर्क पर जारी दिशानिर्देशों का मानना होगा. 

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