Credit Card: ऑनलाइन शॉपिंग और फूडिंग के शौक ने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल और भी ज्यादा बढ़ाया है. हालांकि क्रेडिट कार्ड (Credit Card) का इस्तेमाल करना कभी-कभी भारी भी पड़ सकता है, लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड को नियमों के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो फायदेमंद भी हो सकता है और फाइनेंशियल स्कोर भी नहीं खराब करेगा. कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि आप बिना लिमिट के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते जा रहे हैं और एक समय के बाद ग्राहकों पर क्रेडिट लिमिट ज्यादा हो जाती है, जिसके बाद वो उसे चुकाने में असफल हो जाते हैं और क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डूब जाते हैं. ऐसे में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल स्मार्ट तरीके से करना चाहिए, अगर नहीं कर सकते तो इसे बंद कर देना ही बेहतर है. आइए जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड (Credit Card) के बंद होने पर आरबीआई (RBI) के नियम क्या हैं.

कार्ड बंद करने या कैंसिल करने से पहले ध्यान रखें ये बातें

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क्रेडिट कार्ड बंद करने से पहले बैलेंस अमाउंट जरूर चेक कर लें

बंद करने से पहले अपने रिवॉर्ड प्वाइंट्स का इस्तेमाल कर लें या हटा लें

सभी ऑटो भुगतान और ट्रांसफर बंद कर दें

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इसके अलावा आप ईमेल करके भी अपना क्रेडिट कार्ड बंद करवा सकते हैं. कुछ बैंक अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड कैंसल करने का रिक्वेस्ट ऑनलाइन जमा करने की परमिशन देते हैं. इसके लिए बैंक की वेबसाइट पर जाएं, फॉर्म भरें और सब्मिट कर दें. रिक्वेस्ट करने के बाद, कैंसिलेशनल प्रोसेस के लिए बैंक का प्रतिनिधि आपको कॉल करेगा. 

क्या कहते हैं RBI के नियम

भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक, अगर कोई ग्राहक अपना क्रेडिट कार्ड बंद करना चाहते हैं तो बैंक या NBFC को ग्राहकों का अनुरोध स्वीकार करना होगा. नियम के मुताबिक, बैंक को अगले 7 दिनों में क्रेडिट कार्ड को बंद करन होगा, हालांकि इससे पहले ग्राहकों को सभी बकाया भुगतान को पूरा करना होगा.