Bank Rules: आज के समय में हम सभी बैंक जाकर कैश निकालने के बजाए ATM से ही कैश निकालना पसंद करते हैं. लेकिन कई बार ATM से पैसे निकालते समय ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है. यदि ऐसे में अगर आपके बैंक से पैसे कट जाते हैं, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है. 

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार यदि ATM से पैसे निकालते समय यदि आपका ट्रांजैक्शन फेल हुआ और आपके खाते से पैसे भी कट गए हैं तो आपको बैंक में इसकी लिखित देनी होती है. शिकायत दर्ज होने के 7 दिन में बैंक को आपके अकाउंट में पैसे वापस भेजने होते हैं. अगर समय से आपको आपके पैसे वापस नहीं मिले तो बैंक को आपको हर्जाना देना होगा.

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ATM ट्रांजेक्शन हो फेल तो करें ये काम

अगर ATM से पैसे निकालने (withdrawing money) में आपका ट्रांजेक्शन फेल हुआ है तो, आपको ट्रांजेक्शन फेल होने के 30 दिन के अंदर ही अपनी शिकायत सीधे बैंक में दर्ज करनी होगी. इसके लिए अपको अपनी ट्रांजेक्शन पर्ची या अपनी अकाउंट स्टेटमेंट की पर्ची के साथ बैंक की ब्रांच (bank branch) में जा कर शिकायत दर्ज करानी होगी. 7 दिनों के अंदर पैसे वापस नहीं आने पर आपको एनेक्शर 5 फॉर्म (Annexure 5 form) भरना पड़ सकता है. ऐसा करने पर जिस दिन से आप फॉर्म को भरते हैं, बैंक उस दिन से आपको हर्जाना देता है.