Banking News: आज के दौर में बैंक खाता लगभग हर शख्स का होता, इसलिए ये खबर पूरे देश के लिए बेहद अहम है. गुजरात के अमरेली जिले में एक रिटायर्ड टीचर के खाते से किसी ने रुपये निकाल लिए. जब इसकी शिकायत पीड़ित ने बैंक से की तो बैंक ने ग्राहक को ही जिम्मेदार ठहराया. अब इस मामले में CDRC ने भी पीड़ित को झटका देते हुए SBI को बड़ी राहत दी है.

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ये है मामला (This is the case)

2 अप्रैल 2018 को गुजरात के अमरेली जिले में एक रिटायर्ड टीचर कुर्जी जाविया (Kurji Javia) ने SBI से शिकायत की थी उसको किसी ने SBI का मैनेजर बताकर उससे एटीएम की जानकारी ली थी. बाद में जब उसके खाते में पेंशन आई तो उसके खाते से 41,500 रुपये निकाल लिए. पीड़ित ने जब इसकी शिकायत बैंक से की तो बैंक ने ग्राहक को ही जिम्मेदार ठहरा दिया.

नहीं मिली राहत (Consumer do Not get relief)

Consumer Dispute Redressal Commission में जब ये मामला पहुंचा तो कमीशन ने भी माना कि इस पूरे मामले में बैंक की कोई गलती नहीं है क्योंकि खातेदार की गलती से ही उसका ATM पिन लीक हुआ जिसकी वजह से उसके खाते से पैसे निकले. CDRC ने इस पूरे मामले में SBI को क्लीन चिट दे दी है. कमीशन ने ग्राहक को साफ कहा है कि उसकी गलती से ही उसका नुकसान हुआ है इसलिए बैंक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता.

RBI करता है अलर्ट (RBI repeatedly alerts)

आरबीआई जनहित में बार-बार ये अपील करता है कि अपने बैंक खाते की जानकारी किसी से भी शेयर न करें. आरबीआई ने सबी बैंक को भी निर्देश दिए हैं वो ग्राहक से ऐसी कोई जानकारी फोन पर न लें जिससे किसी भी तरह के फ्रॉड की आशंका हो. आरबीआई कहता है कि किसी भी हालत में किसी से भी एटीएम का पिन, सीवीवी (CVV) और सीक्रेट कोड बिल्कुल शेयर न करें. ऐसा करने से आपका खाता खाली हो सकता है. RBI का कहना है कि थोड़ी से सावधानी से आप बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं.

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