भारतीय रिजर्व बैंक (RBI ने बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) और पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) पर कुल 6 करोड़ रुपये की पेनल्‍टी लगाई है. इन बैंकों पर नियमों के उल्लंघन के लिए यह जुर्माना लगाया गया है. इसमें से एक अनदेखी ‘फ्रॉड के क्‍लासिफिकेशन और उसकी जानकारी’ देने के नियम से संबंधित है. बैंक ऑफ इंडिया ( BoI) पर 4 करोड़ रुपये की पेनल्‍टी और पंजाब नेशनल बैंक पर 2 करोड़ रुपये की पेनल्‍टी लगाई गई है. 

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RBI ने एक बयान में कहा कि बैंक ऑफ इंडिया के सुपरवाइजरी इवैल्‍युएशन (एलएसई) के लिए कानूनी जांच 31 मार्च 2019 को की गई थी. बैंक ने 1 जनवरी 2019 को एक खाते में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए एक समीक्षा की और धोखाधड़ी निगरानी रिपोर्ट (FMR) सौंपी. दूसरी ओर, रिजर्व बैंक ने एक अलग बयान में कहा कि फाइनेंशियल स्थिति के संदर्भ में पंजाब नेशनल बैंक का वैधानिक निरीक्षण किया गया. यह जांच 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 तक के फाइनेंशियल स्थिति के आधार पर की गई. 

बैंक ने नहीं किया नियमों का पालन

रिजर्व बैंक ने कहा कि रिस्‍क इवैल्‍युशन रिपोर्ट की जांच से पता चला कि इन मामलों में तय मानकों का पालन नहीं किया गया है. दोनों मामलों में सरकारी बैंकों को कारण बताओ नोटिस भेजे गए थे. उनसे पूछा गया था कि निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए उन पर पेनल्टी क्यों न लगाई जाए. आरबीआई का कहना है कि रेग्‍युलेटरी कम्‍प्‍लायंस में कमी के कारण दोनों बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है. 

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