EPFO onboards Air India: एयर इंडिया (AIR INDIA) अपने कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा कवरेज के लिए ईपीएफओ से जुड़ गया है. बीते 27 जनवरी को टाटा ग्रुप में शामिल हुए एयर इंडिया लिमिटेड ने ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 की धारा 1(4) के तहत स्वेच्छा से कवर के लिए अप्लाई किया था, जिसकी परमिशन 13 जनवरी के गजट नोटिफिकेशन के जरिये दी गई है. करीब 7,453 कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा बेनिफिट उपलब्ध कराया जाएगा. इसके लिए दिसंबर 2021 के महीने के लिए ईपीएफओ के साथ एयर इंडिया की तरफ से योगदान शामिल किया गया है. 

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एयर इंडिया के कर्मचारियों को मिलेंगे ये फायदे

  • कर्मचारियों को उनके भविष्य निधि खातों में उनकी सैलरी के 12% पर अतिरिक्त 2% नियोक्ता का योगदान हासिल होगा. पहले वे साल 1925 के पीएफ अधिनियम के तहत कवर किए गए थे, जहां भविष्य निधि में योगदान नियोक्ता द्वारा 10% और कर्मचारी द्वारा 10% था.
  • ईपीएफ योजना 1952, ईपीएस 1995 और ईडीएलआई 1976 अब कर्मचारियों पर लागू होंगे.
  • अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो 1,000/- रुपये की गारंटी न्यूनतम पेंशन परिवार और आश्रितों को उपलब्ध होगी.
  • ईपीएफओ सदस्य की मृत्यु के मामले में एक सुनिश्चित इंश्योरेंस बेनिफिट कम से कम 2.50 लाख रुपये और मैक्सिमम 7 लाख रुपये की लिमिट में उपलब्ध होगा. इस बेनिफिट के लिए ईपीएफओ की तरफ से कवर हो रहे कर्मचारियों से कोई प्रीमियम नहीं लेता है. 

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दो अलग-अलग कंपनियां थीं

आपको बता दें, साल 1952-53 से, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दो अलग-अलग कंपनियां थीं जो पीएफ अधिनियम 1925 के तहत कवर की गई थीं. साल 2007 में, दोनों कंपनियों का एक कंपनी-एयर इंडिया लिमिटेड में विलय हो गया. पीएफ अधिनियम 1925 के तहत, भविष्य निधि का बेनिफिट उपलब्ध था, लेकिन कोई वैधानिक पेंशन योजना या बीमा योजना नहीं थी. 

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पहले कोई न्यूनतम पेंशन गारंटी नहीं थी

कर्मचारी (air india employees) खुद ही सालाना सब्सक्रिप्शन आधारित पेंशन स्कीम में भाग लेते थे. योजना के मापदंडों के आधार पर, कर्मचारियों को जमा राशि का भुगतान किया जाता था. किसी सदस्य की मृत्यु के मामले में कोई न्यूनतम पेंशन गारंटी नहीं थी और कोई अतिरिक्त बेनिफिट भी नहीं था.