महाराष्ट्र सरकार ने आखिरकार महाराष्ट्र में घरेलू इटों को जाने को इजाजत दे दी है. महाराष्ट्र सरकार ने हवाई यात्रियों की संख्या को निर्धारित करते हुए घरेलू उड़ानों को चलाने की इजाजत दी है. सरकार के इस कदम से मुंबई के लिए फ्लाइटों को शुरू किया जा सकेगा. महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने रविवार (24 मई) को कहा, "राज्य सरकार ने प्रतिदिन मुंबई से उड़ान भरने वालों और यहां उतरने वालों के लिए 25 यात्रियों की संख्या तय की है. धीरे-धीरे यात्रियों की संख्या में इजाफा किया जाएगा." इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही इस संबंध में और दिशानिर्देश जारी करेगी. 

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इससे पहले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा था कि राज्य में हवाई यात्रा को शुरू करने के लिए उन्होंने नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से और समय मांगा है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि वह भरोसा नहीं दे सकते हैं कि राज्य में लॉकडाउन 31 मई को खत्म हो जाएगा, क्योंकि वायरस का प्रसार बढ़ रहा है. सरकार ने 25 मई से देश भर में घरेलू उड़ानों को शुरू किया जाएगा. 

केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि सभी घरेलू फ्लाइटें 25 मई से शुरू नहीं होंगी. फ्लाइटों को धीर धीरे शुरू किया जाएगा. उन्होंने माना की कुछ राज्य फ्लाइटें शुरू करने के पक्ष में नहीं हैं. लेकिन उनसे बात की जा रही है. 

सरकार ने जारी की गाइडलाइन 

कोरोना वायरस महामारी के बीच सरकार ने 25 मई से एक बार फिर घरेलू फ्लाइटों को चलाने की तैयारी कर ली है. सरकार के इस फैसले से लॉकडाउन में फंसे लोगों को काफी राहत मिलेगी और वो अपने घर जा सकेंगे. सरकार ने रविवार को गाइडलाइन जारी की है जिसका पालन एयरपोर्ट से यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को करना होगा. 

इन बातों का रखना होगा ध्यान 

  • जो भी यात्री फ्लाइट से यात्रा करना चाहते हैं उन्हें आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल में डाउनलोड करना होगा. 
  • कोविड 19 के तहत जारी की गई स्वास्थ्य गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा.  
  • सभी राज्यों को जहां से यात्री यात्रा करने जा रहा है वहां यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की करनी होगी. सिर्फ बिना लक्षणों वाले यात्रियों को ही जाने दिया जाएगा.  
  • रास्ते में यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा. वहीं साफ सफाई का भी ध्यान रखना होगा.  
  •  यात्रियों को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस टर्मिनल पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी.  
  • यात्रियों के एयरपोर्ट से बाहर आने पर भी थर्मल स्क्रीनिंग होगी.  
  • जिन भी यात्रियों में लक्षण दिखाई देंगे उन्हें करीबी हेल्थ सेंटर में ले जाया जाएगा. 
  • ऐसे यात्री जिनमें कोई लक्षण नहीं पाया जाएगा उन्हें ही घर जाने दिया जाएगा.  उन्हें घर में 7 दिन होम कोरेंटाइन रहना होगा.  

 

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अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को करना होगा इन नियमों का पालन 

  • विदेश से आए यात्रियों को फ्लाइट में जाने के पहले कम से कम 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा.  
  • सभी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा.  
  • यात्रियों को क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी जानकारी टिकट पर दी जाएगी.  
  • यात्रियों को देश के बाहर जाने या आने के समय सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर कर देना होगा.  
  • देश से बाहर जाने या वापस आते समय यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी.  साथ ही एयरपोर्ट पर मेडिकल ऑफीसर यात्री की स्क्रीनिंग करेगा.  
  • अगर किसी यात्री में कोई लक्षण पाए जाते हैं तो उसे तुरंत क्वारंटाइन किया जाएगा.