Flight Rules: एविएशन सेफ्टी वॉचडॉग BCAS ने पैसेंजर्स को बड़ी राहत देते हुए नई गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसमें अब अगर विमान में सवार होने के बाद उड़ान को उड़ने में ज्यादा विलंब होता है, तो यात्री एयरपोर्ट के प्रस्थान गेट के जरिए बाहर निकल सकते हैं. बीते कुछ दिनों में एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स की बढ़ती भीड़ और विमानों के उड़ान में देरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो (BCAS) ने ये नई गाइडलाइंस जारी की है. दरअसल, विमानों के देर होने के कारण कई बार विमान में सवार होने के बावजूद पैसेंजर्स कई घंटों तक विमान में फंसे रह जाते हैं. 

विमान में नहीं करना होगा घंटों इंतजार

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BCAS के डायरेक्टर जनरल जुल्फिकार हसन ने सोमवार को कहा कि ये नई गाइडलाइंस 30 मार्च को एयरलाइन कंपनियों और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को जारी किए गए थे और अब ये लागू हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि ये गाइडलाइंस पैसेंजर्स का 'कम उत्पीड़न' सुनिश्चित करने में मदद करेंगे और उन्हें विमान में सवार होने के बाद लंबे समय तक बैठे नहीं रहना पड़ेगा. 

उड़ान में देरी होने पर कर सकेंगे ये काम

उड़ान में लंबी देरी होने और अन्य आपात स्थिति के मामले में यात्रियों को संबंधित हवाई अड्डे के प्रस्थान द्वार से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी. यात्रियों को विमान से उतारने का निर्णय संबंधित एयरलाइंस और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा लिया जाएगा. 

हसन ने BCAS के 38वें स्थापना दिवस समारोह में संवाददाताओं से कहा, "हवाई अड्डा संचालकों को दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए सुरक्षा जांच सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करनी होगी."

एयरपोर्ट्स पर तेजी से बढ़ रही है भीड़

इससे पहले हसन ने समारोह में कहा कि हवाई अड्डों पर भीड़ 'अवांछनीय' है और BCAS ने इस मुद्दे से निपटने के लिए अभीष्ट मानक और साधन विकसित किए हैं. इस क्रम में हवाई अड्डों पर स्मार्ट सुरक्षा लेन भी स्थापित की जाएगी. देश में घरेलू हवाई यातायात तेजी से बढ़ रहा है और हर दिन लगभग 3,500 उड़ानें संचालित की जाती हैं. बढ़ते हवाई यातायात के बीच हवाई अड्डों पर भीड़ से निपटने के लिए BCAS और अन्य अधिकारियों ने कई कदम उठाए हैं.