Domestic Flights Guidelines: कोरोना वायरस महामारी के बीच सरकार ने 25 मई से एक बार फिर घरेलू फ्लाइटों को चलाने की तैयारी कर ली है. सरकार के इस फैसले से लॉकडाउन में फंसे लोगों को काफी राहत मिलेगी और वो अपने घर जा सकेंगे. सरकार ने रविवार को गाइडलाइन जारी की है जिसका पालन एयरपोर्ट से यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को करना होगा. 

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जारी की गई ये गाइडलाइन 

फ्लाइटों को शुरू करने को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को एक गाइडलाइन जारी की है. गाइडलाइन के मुताबिक, घरेलू हवाई यात्रियों के लिए राज्य खुद क्वारंटाइन और आइसोलेशन प्रोटोकॉल बनाने के लिए स्वतंत्र है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि अगर किसी हवाई यात्री में कोरोना के लक्षण नहीं पाए जाते हैं तो उसे क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे सीधे घर भेज दिया जाएगा, जहां उसे खुद को 7 दिनों तक आइसोलेट करके रहना होगा. मगर अंतिम फैसला राज्यों पर छोड़ा गया है ताकि वे अपने आंकलन के आधार पर क्वारंटाइन प्रोटोकॉल बना सकें. 

क्वारंटाइन को लेकर जारी हुई ये गाइडलाइन 

गाइडलाइन कहता है कि अगर किसी यात्री में कोरोना के लक्षण नहीं पाए जाते हैं तो उसे घर जाने की इजाजत होगी, मगर उसे 14 दिनों तक सेल्फ आइसोलेट करना होगा. इस दौरान अगर कोई लक्षण सामने आते हैं तो उसे जिला राज्य या केंद्र के सर्विलांस अधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी. कोरोना के हल्के लक्षण दिखने की स्थिति में नजदीक के अस्पताल में ले जाया जाएगा। वहीं, किसी यात्री में कोरोना के गंभीर लक्षण दिखते हैं तो उसे समर्पित कोविड हेल्थ फैसिलिटी में एडमिट किया जाएगा.  

 

 

डाउनलोड करना होगा ये ऐप 

सभी यात्रियों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा. इतना ही नहीं, उन्हें हर वक्त मास्क पहनकर रहना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करना होगा.

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केंद्रीय मंत्री ने कही ये बात 

इससे एक दिन पहले नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि जिन यात्रियों में कोविड-19 के लक्षण नहीं हैं और आरोग्य सेतु ऐप पर ग्रीन स्टेटस है, उन्हें क्वारंटाइन में भेजे जाने की जरूरत नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि घरेलू उड़ान सेवाओं के 25 मई से शुरू होने और भारत में 31 मई तक लॉकडाउन लागू होने के बीच कोई विरोधाभास नहीं है. हरदीप सिंह पुरी ने फेसबुक पर लाइव सेशन में कहा, ''हम साफ कर चुके हैं कि यदि किसी के पास आरोग्य सेतु ऐप है और इसका स्टेटस ग्रीन है तो यह पासपोर्ट की तरह है.

इन बातों का रखना होगा ध्यान 

जो भी यात्री फ्लाइट से यात्रा करना चाहते हैं उन्हें आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल में डाउनलोड करना होगा. 

कोविड 19 के तहत जारी की गई स्वास्थ्य गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा.  

सभी राज्यों को जहां से यात्री यात्रा करने जा रहा है वहां यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की करनी होगी. सिर्फ बिना लक्षणों वाले यात्रियों को ही जाने दिया जाएगा.  

रास्ते में यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा. वहीं साफ सफाई का भी ध्यान रखना होगा.  

 यात्रियों को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस टर्मिनल पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी.  

यात्रियों के एयरपोर्ट से बाहर आने पर भी थर्मल स्क्रीनिंग होगी.  

जिन भी यात्रियों में लक्षण दिखाई देंगे उन्हें करीबी हेल्थ सेंटर में ले जाया जाएगा. 

ऐसे यात्री जिनमें कोई लक्षण नहीं पाया जाएगा उन्हें ही घर जाने दिया जाएगा.  उन्हें घर में 7 दिन होम कोरेंटाइन रहना होगा.  

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को करना होगा इन नियमों का पालन 

विदेश से आए यात्रियों को फ्लाइट में जाने के पहले कम से कम 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा.  

सभी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा.  

यात्रियों को क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी जानकारी टिकट पर दी जाएगी.  

यात्रियों को देश के बाहर जाने या आने के समय सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर कर देना होगा.  

देश से बाहर जाने या वापस आते समय यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी.  साथ ही एयरपोर्ट पर मेडिकल ऑफीसर यात्री की स्क्रीनिंग करेगा.  

अगर किसी यात्री में कोई लक्षण पाए जाते हैं तो उसे तुरंत क्वारंटाइन किया जाएगा.