Draft Drone Rules 2021: नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने सार्वजनिक विचार-विमर्श के लिए अपडेटेड ड्रोन नियम, 2021 का ड्राफ्ट जारी किया है. यह ड्राफ्ट विश्वास, सेल्फ सर्टिफिकेशन और गैर-घुसपैठ निगरानी के आधार पर तैयार किया गया है. ड्रोन नियम, 2021 को यूएएस नियम 2021 (12 मार्च 2021 को जारी) की जगह लागू करने की तैयारी है. मंत्रालय ने इस नए ड्राफ्ट पर आम लोगों से अपने विचार देने के लिए 5 अगस्त 2021 की डेडलाइन रखी है. इस ड्राफ्ट में ड्रोन के इस्तेमाल को आसान बनाने पर फोकस किया गया है.

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ड्राफ्ट ड्रोन नियम, 2021 में ये है खास

1. यूनिक ऑथोराइजेशन नंबर, यूनिक प्रोटोटाइप पहचान संख्या, सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्फॉर्मेंस, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, आयात मंजूरी, मौजूदा ड्रोन की स्वीकृति, ऑपरेटर परमिट, आर एंड डी संगठन का ऑथोराइजेशन, स्टूडेंट रिमोट पायलट लाइसेंस, रिमोट पायलट इंस्ट्रक्टर ऑथोराइजेशन, ड्रोन पोर्ट ऑथोराइजेशन आदि पर स्वीकृतियों से राहत दी गई है.

2. फॉर्म की संख्या को 25 से घटाकर अब 6 कर दी गई है.

3. ड्रोन के लिए लगने वाली फीस को घटाकर सामान्य लेवल पर लाया गया है. इस नाममात्र के लेवल तक घटाया गया है. ड्रोन की साइज से फीस का कोई संबंध नहीं है.

4. 'नो परमिशन-नो टेक-ऑफ' (एनपीएनटी), रीयल-टाइम ट्रैकिंग बीकन, जियो-फेंसिंग आदि जैसी सुरक्षा सुविधाओं को भविष्य में नोटिफाई किया जाएगा. अनुपालन (compliance) के लिए छह महीने का समय दिया जाएगा.

5. डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को बिजनेस फ्रेंडली सिंगल-विंडो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में डेवलप किया जाएगा. डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम मानव इंटरफेस होगा और परमिशन ऑटोजेनरेट होंगी

6. डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर हरे, पीले और लाल क्षेत्रों के साथ इंटरएक्टिव हवाई क्षेत्र का नक्शा प्रदर्शित किया जाएगा

7. येलो जोन एयरपोर्ट का डायमेटर (परिधि) से 45 किमी से घटाकर 12 किमी किया गया है

8. हरित क्षेत्रों में 400 फीट तक और एयरपोर्ट की डायमेटर से 8 से 12 किमी के बीच के क्षेत्र में 200 फीट तक उड़ान की परमिशन की जरूरत नहीं है.

9. माइक्रो ड्रोन (गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए), नैनो ड्रोन और अनुसंधान और विकास संगठनों के लिए किसी पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं है.

10. भारत में रजिस्टर्ड विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा ड्रोन संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं

11. डीजीएफटी द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले ड्रोन और ड्रोन घटकों का इम्पोर्ट

12. किसी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस जारी करने से पहले किसी सुरक्षा मंजूरी की जरूरत नहीं है

13. रिसर्च और डेवलपमेंट संस्थाओं के लिए उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र, विशिष्ट पहचान संख्या, पूर्व अनुमति और दूरस्थ पायलट लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है

14. ड्रोन नियम, 2021 के तहत ड्रोन का कवरेज 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम किया गया. इसमें ड्रोन टैक्सियां ​​भी शामिल होंगी.

15. सभी ड्रोन ट्रेनिंग और ट्रायल एक ऑथोराइज्ड ड्रोन स्कूल द्वारा किए जाने हैं. डीजीसीए ट्रेनिंग जरूरतों को निर्धारित करेगा, ड्रोन स्कूलों की निगरानी करेगा और ऑनलाइन पायलट लाइसेंस प्रदान करेगा.

16. भारतीय गुणवत्ता परिषद और इसके द्वारा अधिकृत प्रमाणन संस्थाओं को Delegated Airworthiness Certificate जारी करना है

17. निर्माता सेल्फ सर्टिफिकेशन रूट के जरिये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर अपने ड्रोन की विशिष्ट पहचान संख्या जेनरेट कर सकते हैं.

18. ड्रोन के ट्रांसफर और डीरजिस्ट्रेशन के लिए आसान प्रक्रिया निर्धारित की गई है

19. यूजर्स के द्वारा सेल्फ रेगुलेशन के लिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर डीजीसीए द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और प्रशिक्षण प्रक्रिया नियमावली (टीपीएम) निर्धारित की जाएगी. 

20. ड्रोन नियम, 2021 के तहत मैक्सिमम जुर्माना घटाकर 1 लाख रुपये किया गया. हालांकि, यह दूसरे कानूनों के उल्लंघन के संबंध में दंड पर लागू नहीं होगा.

21. कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे.

22. व्यापार के अनुकूल नियामक व्यवस्था की सुविधा के लिए ड्रोन प्रमोशन काउंसिल की स्थापना की जाएगी.

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