भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों (International Flights) से भारत आ रहे लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं. गाइड लाइन के मुताबिक, विदेश से आने वाले नागरिकों को 14 दिनों का क्वारंटीन जरूरी होगा, इसके अलावा 7 दिन पेड इंस्टिट्यूशनल क्वारंटीन और 7 दिन होम आइसोलेशन (Home Quarantine) में रहना होगा. सभी यात्रियों को भारत आने से कम से केम 72 घंटे पहले newdelhiairport.in पर एक घोषणा पत्र  देना होगा. स्वास्थ्य मंत्रालय के ये नए दिशा-निर्देश 8 अगस्त, 2020 से लागू होंगे.

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अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक, जो भी लोग विदेश से आ रहे हैं उन्हें अपने आने की जानकारी 72 घंटे पहले देनी होगी.

यात्रा से कम से कम 72 घंटे पहले नई दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट newdelhiairport.in पर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ( self-declaration form) भरना होगा. इस फॉर्म उन्हें अपनी सेहत से जुड़ी ताजा जानकारी देनी होगी. मुसाफिरों को पोर्टल को एक एफिडेविट भी देना होगा कि वे 14 दिनों के क्वारंटाइन पीरियड का पालन करेंगे.

भारत आने पर मुसाफिरों को शुरू के सात दिन खुद के खर्च पर ही किसी क्वारंटाइन सेंटर (paid institutional quarantine) में रहना होगा. इसके बाद 7 दिन घर पर क्वारंटाइन रहना होगा.

क्या हैं नए दिशा-निर्देश-

– यात्रा से 72 घंटे पहले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा.

– 14 दिन के क्वारंटाइन के लिए ऐफिडेविट देना होगा.

– पहले 7 दिन खुद के खर्च पर किसी क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा. 

-  इसके बाद 7 दिन घर पर ही क्वारंटाइन रहना होगा. 

-  आरटी-पीसीआर जांच नेगेटिव आने पर क्वारंटाइन सेंटर जाने से बच सकते हैं.

– जांच रिपोर्ट 96 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए.

– जांच रिपोर्ट को दिल्ली एयरपोर्ट के पोर्टल पर अपलोड करना होगा.

– गर्भवति महिला को घर पर ही क्वारंटाइन की अनुमति दी जा सकती है.

- 10 साल से कम के बच्चे के होने पर में होम आइसोलेशन की अनुमति दी जा सकती है.

- मुसाफिर के परिवार में किसी की मृत्यु होने की दशा में भी होम आइसोलेशन की अनुमति दी जा सकती है.

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भारत से जाने वाली उड़ान रद्द

बता दें कि केंद्र सरकार ने शेड्यूल्ड इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऑपरेशन को 31 अगस्त 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है. एक बयान में कहा गया कि सरकार ने भारत से शेड्यूल्ड इंटरनेशल पैसेंजर्स सर्विस पर निलंबन 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है.