सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने एक नोटिफिकेशन जीएसआर 436 (ई) दिनांक 10 जुलाई, 2020 जारी किया है, इस नोटिफिकेशन में हाइड्रोजन फ्यूल (Hydrogen fuel) से चलने वाली गाड़ियों को सुरक्षित तौर पर चलाने के लिए सेफ्टी एसेसमेंट किया जाएगा. साथ ही इसके आधार पर केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में सुझावों को शामिल किया जाएगा. सुझावों को शामिला करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में बदलाव करने की तैयारी की जा रही है.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों के लिए बनेंगे नियम

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के तहत BIS स्पेशिफिकेशन नोटिफाइड होने तक, समय समय पर AIS 157: 2020 के तहत कंप्रेस्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल (Compressed Hydrogen Fuel Cell) पर चलने वाली एम और एन क्लास के मोटर व्हीकल को शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है.

BIS स्पेशिफिकेशन के तहत जारी होगा नोटिफिकेशन

फ्यूल सेल वाहनों के लिए हाइड्रोजन फ्यूल स्पेसिफिकेशन (Hydrogen fuel specification) आईएसओ 14687 के मुताबिक होंगे, जब तक कि BIS स्पेशिफिकेशन (BIS Specification) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (11 का 1986) के तहत नोटिफाइड नहीं हो जाते हैं.

ज़ी बिज़नेस LIVE TV यहां देखें

 

इस पते पर भेजें अपने सुझाव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में बदलाव से पहले इस मुद्दे पर आम लोगों से और हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों से जुड़े लोगों से सुझाव मांगे हैं, आप अपने सुझाव संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001 (ईमेल : jspb-morth@gov.in) पर 9 अगस्त ,2020 तक भेजा जा सकता है.