पब्लिक सेक्टर का पंजाब नेशनल बैंक (PNB) आगामी 4 अप्रैल से 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा वैल्यू के चेक का सेटरमेंट उसे जारी करने वाले से दोबारा उसकी पुष्टि करने के बाद ही करेगा. पीटीआई की खबर के मुताबिक, पीएनबी ने मंगलवार को कहा कि बड़ी राशि के चेक के मामले में धोखाधड़ी की आशंका से बैंक ग्राहकों को बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है. इसके तहत पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम (PPS) 4 अप्रैल, 2022 से जरूरी होगी.

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1 जनवरी, 2021 से लागू हुई थी ये व्यवस्था

खबर के मुताबिक, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के गाइडलाइन के मुताबिक, 50,000 रुपये और उससे ऊपर के सीटीएस (चेक ट्रंकेशन सिस्टम) क्लियरिंग की व्यवस्था 1 जनवरी, 2021 से लागू की थी. सीटीएस इलेक्ट्रॉनिक रूप से चेक के क्लियरिंग की व्यवस्था है. आरबीआई ने कहा है कि हालांकि सुविधा का लाभ उठाना खाताधारक पर निर्भर है, लेकिन बैंक पांच लाख रुपये और उससे ज्यादा के चेक के क्लियरेंस के लिए इसे जरूरी बनाने पर विचार कर सकते हैं.

NPCI ने सिस्टम किया है तैयार

पीएनबी (PNB cheque) ने कहा कि अगले महीने से 10 लाख रुपये और उससे ज्यादा के चेक के क्लियरेंस के लिए पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम जरूरी कर दी जाएगी. इस सिस्टम को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने तैयार किया है. इस व्यवस्था के तहत उच्च मूल्य के चेक जारी करने वाले ग्राहकों को कुछ जरूरी जानकारी की दोबारा से पुष्टि करनी होती है. उस ब्योरो का भुगतान के लिये चेक के निपटान से पहले मिलान किया जाता है.

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देनी होती है ये डिटेल्स

कस्टमर्स को पीपीएस के तहत ज्यादा वैल्यू के चेक के निपटान को लेकर खाता संख्या, चेक नंबर, चेक अल्फा कोड, जारी करने की तारीख, राशि, लाभार्थी का नाम जैसे डिटेल्स शेयर करने होंगे. बैंक के मुताबिक जो चेक पीपीएस के तहत रजिस्टर्ड होंगे, उन्हें ही विवाद समाधान व्यवस्था के तहत स्वीकार किया जाएगा.