Personal accident cover news: अगर आप बाइक या टू व्हीलर (bike or two wheeler) चलाते हैं तो एक बार अपनी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी (motor insurance policy) की डिटेल ज़रूर चेक कर लें. अगर आप की बाइक 150cc से ज़्यादा की है तो इंश्योरेंस कंपनी एक्सीडेंट होने पर पर्सनल एक्सीडेंट कवर का क्लेम (Personal accident cover claim) रिजेक्ट कर सकती है. लुधियाना में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर एक इंश्योर्ड की मौत रोड एक्सीडेंट में हो जाती है. इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से इसलिए इनकार कर दिया, क्योंकि जिस बाइक से एक्सिडेंट हुआ था वह 150 सीसी से ज्यादा की थी.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सामान्य क्लोज 8 के तहत क्लेम देय नहीं होगा

खबर के मुताबिक, इनश्योर्ड व्यक्ति 346cc बाइक चला रहा था और पॉलिसी के नियमों और शर्तों के मुताबिक, 150cc से ज्यादा की मोटरसाइकिल या मोटर स्कूटर (Motorcycle or motor scooter) की सवारी या ड्राइविंग के परिणामस्वरूप होने वाली शारीरिक चोट के लिए सामान्य क्लोज 8 के तहत क्लेम देय नहीं होगा.

कंपनी को सफ़ाई पेश करनी पड़ी

कंपनी ने 150cc से ज़्यादा की बाइक होने की वजह से पर्सनल एक्सीडेंट क्लेम (Personal accident claim) रिजेक्ट कर दिया. देशभर में इस मामले को लेकर ज़ोर-शोर से चर्चा शुरू हो गई और उसके बाद कंपनी को सफ़ाई पेश करनी पड़ी. कंपनी HDFC ERGO ने कहा कि क्लॉज उसकी पुरानी पॉलिसी का हिस्सा था और अक्टूबर 2020 में हटा दिया गया था. साथ ही परिवार को दावे का भुगतान किया गया है.

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें

कई इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसीज में पुराने क्लोज जारी

लेकिन लोगों को इस तरह के मामलों से सबक लेने की जरूरत है. अभी भी कई इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसीज में पुराने क्लोज जारी है जो 150 cc से ज्यादा की बाइक में पर्सनल एक्सीडेंट क्लेम कवर नहीं करते हैं. किसी भी रूप में एक्सीडेंट कवर रखने वाले ग्राहकों को अपने अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स की जांच करनी चाहिए और नई पॉलिसी और रिन्यूअल के समय एक नक्ष प्रोडक्ट में बदलाव का करना चाहिए. ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए आप स्टैंडर्ड मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी (Standard Motor Insurance Policy) पर भी विचार कर सकते हैं.