मोटर इंश्योरेंस पर बड़ी खबर, 1 सितंबर से कार के लिए ओन डैमेज कवरेज जरूरी, मद्रास हाई कोर्ट का फैसला
Motor insurance latest news: कार चलाने वालों को थर्ड पार्टी प्रीमियम की जगह ओन डैमेज प्रीमियम के लिए बड़ी रकम देनी होगी.
Motor insurance latest news: मोटर इंश्योरेंस से जुड़ी एक बड़ी खबर है. मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए आगामी 1 सितंबर से कार के लिए ओन डैमेज कवरेज जरूरी कर दिया है. अभी तक गाड़ियों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवरेज भी जरूरी था. मद्रास हाई कोर्ट के इस फैसले से खासकर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों (general insurance companies) को फायदा मिलना तय है. ओन डैमेज प्रीमियम बढ़ने से जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को बड़ा फायदा होगा. कार चलाने वालों को थर्ड पार्टी प्रीमियम की जगह ओन डैमेज प्रीमियम के लिए बड़ी रकम देनी होगी.
नई कार की बिक्री के समय ही होगी जरूरी
इस फैसले से अब नई कार की बिक्री के समय बंपर टू बंपर इंश्योरेंस (ओन डैमेज कवरेज) को जरूरी बनाया गया है. इस व्यवस्था के मुताबिक कवरेज में ड्राइवर, पैसेंजर्स और कार मालिक की सुरक्षा 5 साल तक के लिए सुनिश्चित की जाएगी. ओन डैमेज कवरेज के बाद कार मालिक को ड्राइवर पैसेंजर्स और थर्ड पार्टी और खुद के हितों की रक्षा करने में सावधानी बरतनी चाहिए.
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थर्ड पार्टी इंश्योरेंस
ध्यान देने वाली बात है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक तरह का इंश्योरेंस कवर है जहां बीमाकर्ता थर्ड पार्टी वाहन, पर्सनल प्रॉपर्टी और शारीरिक चोट को होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है. मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि फिलहाल पांच साल के बाद, बंपर से बंपर पॉलिसी की अनुपलब्धता के चलते, कवरेज को बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है.