दिल्ली के बाद, अब यूपी (High Security Number Plate in Uttar Pradesh) में भी वाहनों पर High Security Number Plate लगाना जरूरी हो गया है. सरकार ने नंबर प्‍लेट के नंबर के हिसाब से 15 जुलाई 2022 तक राज्य के सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाना Mandatory कर दिया है. इसमें सबसे पहले नंबर प्‍लेट के आखिर में 0 और 1 वाली गाड़ियों पर कार्रवाई की बात है. अगर ऐसे नंबरों वाली कारों में 15 जुलाई 2021 तक High Security Number Plate नहीं लगीं तो चालान कट जाएगा.

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राज्य सरकार ने High Security Number Plate और कलर कोडेड स्टीकर को लेकर निर्देश जारी किया है. इसके लिए यूपी सरकार ने परिवहन आयुक्त को जिम्‍मेदारी सौंपी है. वाहनों की नंबर प्लेट सीरियल के आधार पर जारी होगी. 15 अप्रैल तक NCR क्षेत्र के वाहनों में हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवाने के निर्देश हैं. साथ ही इस तारीख तक प्रदेश के सभी व्यावसायिक वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी है.

ऐसे लगेगी प्‍लेट

वाहन नंबर के आखिर मे 0 और 1 वाली गाड़ियों पर 15 जुलाई तक प्लेट लगाना अनिवार्य

इसके बाद 2 और 3 नंबर वाली गाड़ियों पर 15 अक्टूबर तक प्लेट लगाना जरूरी

4 और 5 नंबर वाली गाड़ियों में 1 जनवरी 2022 तक हाई सिक्योरिटी प्लेट जरूरी

अंत में 6 और 7 नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर 15 अप्रैल 2022 तक प्लेट जरूरी

फिर 8 और 9 नंबर प्लेट वाले वाहनों पर 15 जुलाई 2022 तक नंबर प्लेट जरूरी

वाहन मालिकों की सुविधा के लिए टाइम टेबल

शासन की नई व्यवस्था से वाहन मालिकों को पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने में काफी सुविधा होगी. कोरोना की वजह से टाइम टेबल बनाया गया है ताकि एक साथ बहुत से वाहन मालिक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने न पहुंच जाएं.

नोएडा, गाजियाबाद के लिए अंतिम तारीख 15 अप्रैल

योगी सरकार ने दिल्ली-NCR के तहत उत्तर प्रदेश के जो जिले आते हैं उनके लिए अलग से नियम बनाए हैं.  गाजियाबाद (Ghaziabad), नोएडा (Noida), हापुड़ (Hapur), मेरठ (Meerut) वालों को 15 अप्रैल 2021 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोटेड स्टीकर लगवाने होंगे. इन जिलों के वाहन मालिकों पर नंबर प्लेट के अंतिम नंबर की व्यवस्था लागू नहीं होगी.

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