GRAP-4 in Delhi: देश में अभी भी पॉल्यूशन की मार कम नहीं हुई है. आज भी दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 400 के पार था, ऐसे में दिल्ली सरकार ने अधिसूचित किया है कि अगर केंद्र सरकार की वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना के अंतिम चरण के तहत पाबंदियां लागू की जाती हैं, तो राजधानी में सीएनजी, बीएस4 डीजल और इलेक्ट्रिक बसों को छोड़कर अन्य बसों के प्रवेश परो रोक लगा दी जाएगी. चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP) का चौथा चरण इसका अंतिम चरण होता है. 

सिर्फ इन बसों को मिलेगी अनुमति

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एक आधिकारिक राजपत्रित अधिसूचना में कहा कि जीआरएपी का चौथा चरण लागू होने पर अखिल भारतीय पर्यटक बसों/ठेके पर चलने वाली बसों/राज्य परिवहन बसों या सीएनजी/इलेक्ट्रिक या बीएस4 डीजल बसों को छोड़कर अन्य राज्यों में किसी अन्य प्रकार के परमिट रखने वाली सभी बसों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. 

पिछले महीने, दिल्ली सरकार ने निर्देश दिया था कि इलेक्ट्रिक, सीएनजी या बीएस-VI डीजल से चलने वाली बसों को ही हरियाणा से राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश की अनुमति दी जाए. उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर क्षेत्रों से प्रवेश करने वाली बसों को भी इन मानदंडों का पालन करना होगा.

क्‍या है GRAP

GRAP यानी Graded Response Action Plan. इसके चार चरण होते हैं.  एयर क्ववालिटी इंडेक्स 'खराब' स्तर पर होता है, तब ट्रैप का पहला चरण लागू किया जाता है. एयर क्ववालिटी इंडेक्स 'बहुत खराब' होने पर ग्रैप का दूसरा चरण लागू किया जाता है. AQI की 'गंभीर' स्थिति में ग्रैप का चरण तीसरा चरण लागू किया जाता है और जब  एयर क्ववालिटी इंडेक्स 450 को पार कर जाता है, तब ग्रैप का चौथा तब लागू किया जाता है.

ये हैं AQI के छह मानक

एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) के छह मानक  होते हैं, अगर AQI 0-50 के बीच होता हो तो अच्छा', 51-100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'सामान्य', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है.