नई गाड़ी खरीदनेवालों के लिए जरूरी खबर, 5 साल का बंपर टू बंपर इंश्योरेंस पर आया ये लेटेस्ट अपडेट

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Private Cars & 2 wheelers only for Bumper 2 Bumper to implement in proper Court seeks suggestion from IRDAI & Transport department

Bumper-to-Bumper insurance latest news: अगर आप नई गाड़ी खरीदने के लिए तैयार हैं तो पहले यह खबर पढ़नी बहुत जरूरी है. दरअसल, नई गाड़ी खरीदने पर 5 साल का बंपर टू बंपर इंश्योरेंस के नियम (bumper-to-bumper insurance new rule) 13 सितंबर तक लागू नहीं होंगे. नियम लागू करने से जुड़ी चुनौती को देखते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीएआई, जनरल इंश्योरेंस कंपनियां और तमिलनाडु सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग से बंपर 2 बंपर को लागू करने से जुड़े सुझाव मांगे हैं. 

खबर के मुताबिक, मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने साथ ही एक बात साफ कर दी है कि 5 साल के बंपर टू बंपर के नियम (Bumper-to-Bumper insurance) सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों और टू व्हीलर पर ही लागू होंगे. नई गाड़ी खरीदने पर 5 साल का प्रीमियम एक साथ नहीं देना होगा बल्कि हर साल इंश्योरेंस को रिन्यू करवाना होगा.

ओन डैमेज कवरेज कर दिया है जरूरी

खबर के मुताबिक, इस मामले में अब 13 सितंबर 2021 को सुनवाई होनी है. कुछ दिनों पहले मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि 1 सितंबर से कार के लिए ओन डैमेज कवरेज जरूरी होगा. अभी तक गाड़ियों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवरेज भी जरूरी था. 

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मद्रास हाई कोर्ट के इस फैसले से खासकर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों (general insurance companies) को फायदा मिलने की बात कही गई है. ओन डैमेज प्रीमियम बढ़ने से जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की इनकम में बढ़ोतरी होगी. कार चलाने वालों को थर्ड पार्टी प्रीमियम की जगह ओन डैमेज प्रीमियम के लिए बड़ी रकम देनी होगी.