जेल में ही रहेगा भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी, जमानत याचिका फिर खारिज

48 वर्षीय कारोबारी भारत में 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में वांछित है. उसे 19 मार्च को होलबोर्न से गिरफ्तार किया गया था.
जेल में ही रहेगा भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी, जमानत याचिका फिर खारिज

नीरव और उसके मामा मेहुल चोकसी के खिलाफ ईडी और सीबीआई 13,000 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में जांच कर रही हैं. (फाइल फोटो)

ब्रिटेन की एक अदालत ने भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका तीसरी बार खारिज कर दी और उसकी न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ा दी. वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत ने मेट्रोपॉलिटन पुलिस को आदेश दिया कि वह नीरव को अगली सुनवाई की तिथि 30 मई तक अपनी हिरासत में रखे.

48 वर्षीय कारोबारी भारत में 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में वांछित है. उसे 19 मार्च को होलबोर्न से गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद से ही वह प्रत्यर्पण कार्यवाही के खिलाफ लड़ रहा है.

नीरव मोदी वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत की मुख्य मजिस्ट्रेट एम्मा आर्बुथनॉट के समक्ष पेश हुआ. मोदी के वकीलों ने जमानत राशि को बढ़ाकर दोगुना यानी 20 लाख पाउंड करने की पेशकश की. साथ ही उन्होंने कहा कि वह लंदन स्थित अपने फ्लैट में 24 घंटे की नजरबंदी में रहने के लिए तैयार हैं.

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लंबी सुनवाई के दौरान बैरिस्टर क्लेयर मोंटगोमेरी ने न्यायाधीश से कहा कि वैंड्सवर्थ जेल मे स्थितियां रहने योग्य नहीं हैं. मोदी किसी भी शर्त को मानने को तैयार हैं जो उन पर लगायी जाएंगी. हालांकि, न्यायाधीश इन दलीलों से सहमत नहीं हुईं.

जज आर्बुथनॉट ने कहा कि धोखाधड़ी की राशि बहुत ज्यादा है और ऐसे में 20 लाख पौंड की जमानत राशि नाकाफी है. यदि उन्हें जमानत दे दी गयी तो वह आत्मसमर्पण करने में असफल रहेंगे इसलिए अदालत ने मोदी को जमानत देने से इनकार कर दिया।

नीरव और उसके मामा मेहुल चोकसी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) 13,000 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में जांच कर रही हैं.

(इनपुट एजेंसी से)

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