H-1B visa Fee: 1 लाख डॉलर की आवेदन फीस को लेकर नई गाइडलाइन जारी, इनको मिली राहत, जानें किनको देनी होगी फीस

H-1B visa fee: अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने हाल ही में 1 लाख डॉलर की आवेदन फीस को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. इसमें कई तरह की छूट दी गई है.
H-1B visa Fee: 1 लाख डॉलर की आवेदन फीस को लेकर नई गाइडलाइन जारी, इनको मिली राहत, जानें किनको देनी होगी फीस

H1-B Visa Fee.

H-1B visa fee: अमेरिका में एच-1बी वीजा (H-1B visa) धारकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने हाल ही में 1 लाख डॉलर की आवेदन फीस को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. इसमें कई तरह की छूट और अपवाद दिए गए हैं.

बता दें कि वर्ष 2024 में कुल मंजूर H-1B Visa में से 70% से ज्यादा भारतीय मूल के कर्मचारियों को मिले थे, क्योंकि भारत से आने वाले कुशल पेशेवरों की संख्या सबसे ज्यादा है और लंबित आवेदनों की संख्या भी बहुत बड़ी है.

किस-किस को नहीं देनी होगी फीस?

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  • नई गाइडलाइन के अनुसार, जो विदेशी कर्मचारी किसी दूसरी वीजा श्रेणी जैसे F-1 (छात्र वीजा) से H-1B Visa में बदल रहे हैं, उन्हें यह भारी फीस नहीं देनी होगी.
  • इसी तरह जो लोग पहले से अमेरिका में रह रहे हैं और अपने एच-1बी वीजा में कोई संशोधन, स्थिति परिवर्तन या अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनसे भी यह शुल्क नहीं लिया जाएगा.
  • वर्तमान में जिनके पास मान्य H-1B Visa है, उन्हें अमेरिका में आने-जाने में कोई रोक नहीं होगी.

किनको देनी होगी फीस?

यह घोषणा केवल उन नए वीजा आवेदकों पर लागू होती है जो अमेरिका से बाहर हैं और जिनके पास वैध H-1B Visa नहीं है. इसमें नए आवेदनों के लिए एक ऑनलाइन भुगतान लिंक भी दिया गया है.

यह स्पष्टीकरण देश के सबसे बड़े व्यावसायिक संगठन, यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा ट्रम्प प्रशासन पर नए नियमों को लेकर मुकदमा दायर करने और उन्हें गैर-कानूनी करार देने के दो दिन बाद आया है. उनका कहना है कि यह नई फीस अमेरिकी कंपनियों को बड़ा नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि इससे उनकी श्रम लागत बढ़ जाएगी या उन्हें कुशल विदेशी कर्मचारियों की भर्ती कम करनी पड़ेगी.

याचिका में यह भी कहा गया है कि ट्रंप का 19 सितंबर का आदेश 'कानूनी रूप से गलत' है और इससे अमेरिका के आर्थिक प्रतिद्वंद्वियों को फायदा मिलेगा. इससे पहले 3 अक्टूबर को शिक्षकों, यूनियनों और अन्य संगठनों के समूह ने भी इसी नियम के खिलाफ मुकदमा दायर किया था.

वहीं, ट्रंप ने इस आदेश पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि इसका उद्देश्य अमेरिकी नागरिकों को नौकरी में प्राथमिकता देना है. हालांकि इससे भ्रम पैदा हो गया था कि क्या यह नियम पहले से वीज़ा धारकों पर भी लागू होगा, जिन्हें अमेरिका लौटने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

व्हाइट हाउस ने 20 सितंबर को एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि यह एक एकमुश्त शुल्क है जो केवल नए वीज़ा पर लागू होता है, न कि नवीनीकरण या मौजूदा वीजा धारकों पर.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल- FAQs


Q1. यह नई H-1B वीज़ा फीस कितनी है?
अमेरिका के बाहर से आवेदन करने वाले नए H-1B वीजा आवेदकों के लिए $1 लाख तक की एकमुश्त फीस प्रस्तावित की गई है.

Q2.किसे यह भारी फीस नहीं देनी होगी?
जो पहले से अमेरिका में रह रहे हैं और F-1 (स्टूडेंट वीज़ा) से H-1B में कन्वर्जन कर रहे हैं.

Q3. किन लोगों को यह $1 लाख शुल्क देना होगा?
ऐसे नए आवेदकों को जो अमेरिका से बाहर हैं, जिनके पास पहले से कोई वैध H-1B वीज़ा नहीं है.

Q4. क्या वीज़ा रिन्यूअल पर भी यह शुल्क लागू है?
नहीं, यदि आप H-1B वीज़ा को रिन्यू करवा रहे हैं, तो आपको यह भारी शुल्क नहीं देना होगा.

Q5. ट्रंप प्रशासन इस नियम को क्यों लागू करना चाहता है?
ट्रंप ने कहा कि इस नियम का उद्देश्य अमेरिकी नागरिकों को नौकरियों में प्राथमिकता देना है.

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