(नोट: खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है)
YouTube से आजक लोग खूब कमाई कर रहे हैं.
लेकिन सवाल है कि यूट्यूब से कमाई पर ITR फाइल करना ज़रूरी है या नहीं.
असल में YouTube इनकम पर भी लगता है इनकम टैक्स,तो जानिए नियम.
वीडियो, ब्रांड डील या प्रमोशन से कमाई टैक्स के दायरे में आती है.
2.5 लाख सालाना से ज्यादा कमाई है, तो टैक्स भरना जरूरी होता है.
YouTube इनकम को आमतौर पर प्रोफेशनल या बिजनेस इनकम माना जाता है.
ब्रांड से ₹20,000 से ज्यादा गिफ्ट या पेमेंट पर TDS कट सकता है.
यूट्यूब से सालाना करीब ₹20 लाख से अधिक की कमाई पर GST भी भरना पड़ सकता है.
YouTuber अगर नाबालिग है, तो इनकम टैक्स अलग नियमों से लागू हो सकते हैं.
कम इनकम होने पर भी ITR फाइल करने से फायदे मिलते हैं.
(नोट: खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है)
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