(नोट: खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है)
इनकम टैक्स विभाग कैश ट्रांजैक्शन पर हमेशा कड़ी नजर रखता है.
सेविंग अकाउंट में साल भर में ₹10 लाख से ज्यादा कैश जमा करने पे मिल सकता है नोटिस.
कैश में ₹10 लाख या उससे ज्यादा की FD कराने पर देनी पड़ेगी जानकारी.
क्रेडिट कार्ड का ₹1 लाख से ज्यादा का बिल बार-बार कैश में चुकाने पर विभाग की नजर में आएंगे.
शेयर या म्यूचुअल फंड में ₹10 लाख से ज्यादा कैश में निवेश रिस्की है.
बिना सोर्स बताए बड़ा कैश ट्रांजेक्शन मुसीबत की वजह बन सकता है.
आधुनिक डिजिटल टूल्स से टैक्स विभाग पकड़ता है हर लेनदेन.
कमाई और खर्च में बड़ा अंतर होने पर नोटिस मिल सकता है.
कैश ट्रांजेक्शन की तय लिमिट पार करते ही अलर्ट हो जाता है सिस्टम.
(नोट:खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है)
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