'हर घर तिरंगा': 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाने से पहले जानें झंडा फहराने से जुड़ी बातें, समझें नेशनल फ्लैग से जुड़े नियम
Har Ghar Tiranga: आजादी के अमृत महोत्सव में पीएम मोदी ने लोगों से आग्रह किया है कि 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक सभी अपने ऑफिस और घरों पर तिरंगा लगाएं. लेकिन इससे पहले जान लें नेशनल फ्लैग से जुड़े कुछ खास नियम.
(Source: PTI)
(Source: PTI)
Har Ghar Tiranga: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर पूरा देश 2 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा' अभियान में हिस्सा ले रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए पूरे देश से आग्रह किया है कि इस दौरान लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नेशनल फ्लैग की प्रोफाइल फोटो लगा लें. इसी के साथ पीएम मोदी ने लोगों से 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ऑफिस और घरों में तिरंगा फहराने को भी कहा है. हालांकि, इसके पहले कि आप भी अपने घरों में तिरंगा लगा लें, हम आपको बता देते हैं कि नेशनल फ्लैग कब, कहां और कैसे फहराया जाता है, इसे लेकर कुछ नियम भी बनाए गए हैं. जिनकी अनदेखी आपको भारी पड़ सकती है. तिरंगा फहराने को लेकर 2002 में एक Flag Code बनाया गया है. आइए जानते हैं क्या है नेशनल फ्लैग कोड और इसमें किन बातों की मनाही है.
रात में भी फहराता रहेगा तिरंगा
इंडियन फ्लैग कोड (Flag Code, 2002) के मुताबिक नेशनल फ्लैग तिरंगा को केवल दिन में ही फहराने की अनुमति थी. शाम होने के साथ ही इसे उतार लिया जाता था. लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान के लिए फ्लैग कोड के नियमों में बदलाव किया है, जिसके मुताबिक अब दिन और रात दोनों में तिरंगा झंडा फहराया जा सकता है. इसके लिए 20 जुलाई, 2022 को भारतीय झंडा संहिता 2002 में संशोधन किया गया है.
पॉलिस्टर के झंडो को भी मिली मंजूरी
फ्लैग कोड में एक और बड़ी तब्दिली करते हुए सरकार ने पॉलिस्टर और मशीन के झंडों को भी मंजूरी दे दी है. इसके पहले केवल हाथ से बनाए गए कपास, ऊन और रेशमी खादी के झंडों को फहराने की अनुमति थी.
किन गाड़ियों पर लग सकता है तिरंगा
TRENDING NOW
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
आपके EPF में जमा होने वाले पैसों को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी... EPFO खत्म कर देगा ये लिमिट! मिलेगा ज्यादा फायदा
कई सारे लोग अपनी गाड़ियों पर भी तिरंगा झंडा लगाकर घूमते दिख जाते हैं. आपको बता दें कि ऐसा करने पर आपको सजा भी हो सकती है. इंडियन फ्लैग कोड के मुताबिक कुछ विशेष लोगों को ही अपनी गाड़ी पर झंडा लगाने की अनुमति होती है. इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, एमपी एमलए जैसे जन प्रतिनिधि, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज और विदेश में पोस्टेड हाई कमीशन या उसके समकक्ष के अधिकारियों को ही अपनी गाड़ी पर झंडा लगाने की अनुमति होती है.
2004 से मिली घरों पर तिरंगा फहराने की अनुमति
आपको बता दें कि साल 2004 के पहले घरों पर भी तिरंगा फहराने की अनुमति नहीं थी. इसके पहले तक केवल सरकारी ऑफिस और शिक्षण संस्थान आदि ही तिरंगा लगा सकते थें. हालांकि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका के बाद से लोग अपने घरों पर भी तिरंगा लगा सकते हैं.
इन बातों की है सख्त मनाही
- तिरंगे पर कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए.
- किसी भी दूसरे झंडे को नेशनल फ्लैग से ऊंचा या बराबर नहीं फहराया जाना चाहिए.
- फंटा हुआ या गंदा तिरंगा कभी न फहराएं और अगर फहराने के बाद भी यह फट जाए तो इसे उतार लेना चाहिए.
- तिरंगे को हमेशा पूरे आदर और जोश के साथ फहराया जाता है और धीरे-धीरे उतारा जाता है.
- इसके कभी जमीन पर टच नहीं कराना चाहिए.
04:18 PM IST